फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Notices issued to 13 building owners for construction without passing map

बिना नक्शा पास करवाए किया निर्माण, 13 भवन मालिकों को नोटिस जारी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Sep 2022 11:27 PM IST
विज्ञापन
Notices issued to 13 building owners for construction without passing map
फतेहाबाद शहर का दृश्य। - फोटो : Fatehabad
फतेहाबाद। शहर में बिना नक्शा पास करवाए भवनों के निर्माण जारी है। यहां तक नगर परिषद से भवन का जो नक्शा पास करवाया गया है भवन मालिक उसमें फेरबदल करके भी निर्माण कर रहे हैं। इसको लेकर नगर परिषद ने सर्वे करवाया है। सर्वे में नप को कई भवन ऐसे मिले जिनका निर्माण बिना नक्शा पास करवाए किया जा रहा है। नगर परिषद ने शहर के 13 भवन मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
विज्ञापन

नगर परिषद ने सबसे ज्यादा नोटिस हिसार रोड के भवन मालिकों को जारी किए है। नगर परिषद द्वारा जारी किए गए नोटिस के मुताबिक फतेहाबाद में नगर परिषद कार्यालय से बिना मानचित्र स्वीकृति करवाए अवैध निर्माण किया जा रहा है। जो कि हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 व हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 की अवहेलना है।
विज्ञापन

नाम स्थान
हरभजन सिंह हिसार रोड
प्रवीन ठाकर बस्ती
राजरानी धर्मशाला रोड
डिंपल सूर्या इन्कलेव
ओमप्रकाश सतीश कॉलोनी
इंद्रजीत नजदीक अपेक्स स्कूल
ललिता रानी सूर्या इन्कलेव
मोहन लाल हिसार रोड
कृष्ण रानी सतीश कॉलोनी
सुभाष चंद्र नजदीक पंचायत भवन
प्रीति बाला नजदीक पंचायत भवन
उमेश नजदीक अरोमा होटल
अवैध भवन को नगर परिषद कर सकता है सील
नगर परिषद द्वारा जारी किए गए नोटिस के मुताबिक सात दिन में कार्यालय में मल्कियत सबूत समेत हाजिर होकर अथवा लिखित रूप में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो नप हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973 की धारा 208 के तहत अवैध निर्माण गिराने अथवा 208 ए के तहत अवैध भवन सील करने का आदेश पारित कर सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

नोटिस के बाद भी अवैध निर्माण, कोर्ट पहुंचा नगर परिषद
नगर परिषद ने पिछले साल बिना नक्शा पास करवाए निर्माण करने वाले भवनों के मालिकों को नोटिस जारी किए थे। नोटिस के बाद भी भवन मालिकों पर असर नहीं हुआ। इसके बाद नप इन मामलों को लेकर कोर्ट पहुंच चुका है। करीब 40 मामलों को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई है। अधिकारियों की माने तो करीब 60 फीसदी भवन मालिक ऐसे हैं जो कि बिना नक्शा पास करवाए निर्माण कर रहे हैं। दो से तीन मंजिला तक निर्माण किया जा रहा है। बैंक से लोन लेने के मामले में ही नप से नक्शा पास करवाया जा रहा है।

शहर में किसी कीमत पर अवैध निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। नक्शा पास करवाने के बाद ही निर्माण किया जा सकता है। सर्वे करवाया गया है जिसमें पाया गया है कि बिना नक्शा पास करवाए निर्माण किया जा रहा है। 13 भवन मालिकों को कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं।
- अमित कौशिक, कार्यकारी अभियंता
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed