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Bhiwani News: मंत्री ने दो जेई पर चार्जशीट करने के निर्देश दिए
Sat, 15 Apr 2023 01:06 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Sat, 15 Apr 2023 01:06 AM IST
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भिवानी। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने विकास कार्यों के टेंडर अपलोड नही करने के कारण विभागीय अधिकारियों को बवानीखेड़ा नगर पालिका के जेई सुरेश व मंदीप पर चार्जशीट करने के निर्देश दिए। वहीं, शहरी क्षेत्र के लोगों का आह्वान किया कि वे 31 जुलाई तक गृहकर जमा करवाकर दस प्रतिशत छूट का लाभ उठा सकते हैं।
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डाॅ. कमल गुप्ता शुक्रवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में जिलेभर के स्थानीय शहरी निकाय अधिकारियों के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। मंत्री डॉ. गुप्ता ने कहा कि नागरिकों को सेवाओं का लाभ आरटीएस के तहत निर्धारित समयावधि में मिलना चाहिए। प्रॉपर्टी आईडी की त्रुटियों को तुरंत प्रभाव से दुरुस्त किया जाए।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार 31 दिसंबर 2020 तक की अवधि में 20 साल से शहरी स्थानीय निकाय की दुकानों में काबिज लोगों को स्वामित्व योजना के तहत मालिकाना हक दिया जाना है। विभागीय औपचारिकताएं पूरा करवाकर उनको 31 अप्रैल तक मालिकाना हक दिलाने का काम करें। डॉ. गुप्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा नॉर्म को पूरा करने वाली सभी अवैध कालोनियों को वैध किया जा रहा है, लेकिन इन कॉलोनियों की गलियां कम से कम तीन मीटर चौड़ी जरूर होनी चाहिए। वहीं, बवानीखेड़ा नगर पालिका प्रधान रमेश काजल के अनुरोध पर 31 मई तक बकाया विकास कार्य पूरे करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर भिवानी से विधायक घनश्याम सर्राफ, बवानीखेड़ा से विधायक बिशम्बर वाल्मीकि, रोहतक नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा, नगर निकाय के मुख्य नगर योजनाकार केके वार्षेण्य और भाजपा जिलाध्यक्ष शंकर धूपड़ मौजदू रहे।
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शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डाॅ. कमल गुप्ता शुक्रवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में जिलेभर के स्थानीय शहरी निकाय अधिकारियों के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। मंत्री डॉ. गुप्ता ने कहा कि नागरिकों को सेवाओं का लाभ आरटीएस के तहत निर्धारित समयावधि में मिलना चाहिए। प्रॉपर्टी आईडी की त्रुटियों को तुरंत प्रभाव से दुरुस्त किया जाए।
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उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार 31 दिसंबर 2020 तक की अवधि में 20 साल से शहरी स्थानीय निकाय की दुकानों में काबिज लोगों को स्वामित्व योजना के तहत मालिकाना हक दिया जाना है। विभागीय औपचारिकताएं पूरा करवाकर उनको 31 अप्रैल तक मालिकाना हक दिलाने का काम करें। डॉ. गुप्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा नॉर्म को पूरा करने वाली सभी अवैध कालोनियों को वैध किया जा रहा है, लेकिन इन कॉलोनियों की गलियां कम से कम तीन मीटर चौड़ी जरूर होनी चाहिए। वहीं, बवानीखेड़ा नगर पालिका प्रधान रमेश काजल के अनुरोध पर 31 मई तक बकाया विकास कार्य पूरे करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर भिवानी से विधायक घनश्याम सर्राफ, बवानीखेड़ा से विधायक बिशम्बर वाल्मीकि, रोहतक नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा, नगर निकाय के मुख्य नगर योजनाकार केके वार्षेण्य और भाजपा जिलाध्यक्ष शंकर धूपड़ मौजदू रहे।
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