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Bhiwani: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, 35 हजार जुर्माना की सजा
Wed, 19 Apr 2023 07:49 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Wed, 19 Apr 2023 07:49 PM IST
सार
2021 में बवानीखेड़ा पुलिस थाना में पीड़िता के पिता ने केस दर्ज कराया था। पुलिस ने महत्वपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
भिवानी में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत ने युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया है।
पॉक्सो एक्ट की फास्ट ट्रैक कोर्ट की जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनीका ने पॉक्सो एक्ट के तहत बवानीखेड़ा के गांव रतेरा निवासी सत्यजीत उर्फ साहिल को दोषी करार दिया। पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। वहीं, न्यायाधीश ने धारा 366 में सात साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
बवानीखेड़ा पुलिस थाना में 2021 में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें में लड़की के पिता ने आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म किए जाने पर आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने महत्वपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
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पॉक्सो एक्ट की फास्ट ट्रैक कोर्ट की जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनीका ने पॉक्सो एक्ट के तहत बवानीखेड़ा के गांव रतेरा निवासी सत्यजीत उर्फ साहिल को दोषी करार दिया। पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। वहीं, न्यायाधीश ने धारा 366 में सात साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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बवानीखेड़ा पुलिस थाना में 2021 में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें में लड़की के पिता ने आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म किए जाने पर आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने महत्वपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
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