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गाजियाबाद: जानलेवा हमले में दस वर्ष कारावास की सजा, 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
Tue, 02 Aug 2022 01:12 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
Published by: गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 02 Aug 2022 01:12 AM IST
सार
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि हापुड़ के बाबूगढ़ थानाक्षेत्र स्थित हरनाथपुर कोट गांव के रहने वाले रविंद्र कविनगर थानाक्षेत्र स्थित महेंद्रा एंक्लेव में किराये के मकान में रहते हैं।
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अदालत ने आरोपियों पर 22-22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
- फोटो : Social Media
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विस्तार
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-7 नेत्रपाल सिंह की अदालत ने युवक पर जानलेवा हमला करने के वाले दोषी को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला कविनगर थानाक्षेत्र का था।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि हापुड़ के बाबूगढ़ थानाक्षेत्र स्थित हरनाथपुर कोट गांव के रहने वाले रविंद्र कविनगर थानाक्षेत्र स्थित महेंद्रा एंक्लेव में किराये के मकान में रहते हैं। 17 मार्च 2021 को उनके गांव का ही रहने वाले राजीव उर्फ कुंवर सेन उनके घर पहुंचा और उन्हें अपने साथ ले गया।
डायमंड फ्लाईओवर के पास कहासुनी होने पर उसने रविंद्र के गले पर चाकू से वार कर जानलेवा हमला किया। गंभीर हालत में उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। काफी दिन उपचार के बाद उनकी हालत में सुधार हुआ। मामले में पीड़ित के पिता कांति प्रसाद ने एफआईआर दर्ज कराई थी। अदालत ने सोमवार को राजीव उर्फ कुंवर सेन को सजा सुनाई।
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जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि हापुड़ के बाबूगढ़ थानाक्षेत्र स्थित हरनाथपुर कोट गांव के रहने वाले रविंद्र कविनगर थानाक्षेत्र स्थित महेंद्रा एंक्लेव में किराये के मकान में रहते हैं। 17 मार्च 2021 को उनके गांव का ही रहने वाले राजीव उर्फ कुंवर सेन उनके घर पहुंचा और उन्हें अपने साथ ले गया।
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डायमंड फ्लाईओवर के पास कहासुनी होने पर उसने रविंद्र के गले पर चाकू से वार कर जानलेवा हमला किया। गंभीर हालत में उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। काफी दिन उपचार के बाद उनकी हालत में सुधार हुआ। मामले में पीड़ित के पिता कांति प्रसाद ने एफआईआर दर्ज कराई थी। अदालत ने सोमवार को राजीव उर्फ कुंवर सेन को सजा सुनाई।
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