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Chandigarh News: दुर्घटना में घायल युवक को मिलेगा 1.2 लाख मुआवजा

Sun, 16 Jul 2023 01:47 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 16 Jul 2023 01:47 AM IST
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The youth injured in the accident will get 1.2 lakh compensation
चंडीगढ़। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सात साल पहले सड़क हादसे में घायल युवक को 1.20 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। जनवरी 2016 में सड़क हादसे में घुटना फ्रैक्चर होने की वजह से तीन माह तक बिस्तर पर रहने वाले युवक ने अदालत में वाहन चालक और इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ याचिका दायर की थी। सेक्टर-52 के रहने वाले विशाल कुमार (26) ने दायर याचिका में बताया कि 28 जनवरी 2016 की दोपहर वह अपनी मोटरसाइकिल पर हल्लोमाजरा से घर लौट रहा था। वह रामदरबार के पास पहुंचा तो एक ट्रैक्टर ट्राली ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने की वजह से वह मोटरसाइकिल से सड़क पर गिर गया। उसे सेक्टर-32 अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में उसके दाहिने घुटने में फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर की वजह से वह तीन महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा। हादसे के वक्त पीड़ित 21 साल का था और बीए की पढ़ाई कर रहा था। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने एसबीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी, वाहन चालक विजय पाल और वाहन मालिक बलवंत सिंह को याचिकाकर्ता को मुआवजा राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है।
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