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नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता पहुंची हाईकोर्ट, बोली- पुलिस समझौते का दबाव बना रही, परेशान हो गई हूं

Fri, 19 Jul 2019 10:22 AM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Fri, 19 Jul 2019 10:22 AM IST
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Gang rape Survivor Filed Petition Against Police in Punjab Haryana High Court
नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता - फोटो : फाइल फोटो
नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करके आरोप लगाया है कि पुलिस उस पर समझौते का दबाव बना रही है, इसलिए वह काफी परेशान है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया और हरियाणा पुलिस को जमकर फटकार लगाई।
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हाईकोर्ट ने कहा कि एक तो मामले में पॉक्सो एक्ट नहीं लगाया, ऊपर से थाने में बुलाकर पीड़िता पर समझौता करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। हाईकोर्ट ने इस केस की जांच डीएसपी या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी को सौंपने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह भी कहा कि यदि पीड़िता को पूछताछ के लिए बुलाना होगा तो उसके लिए पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य होगी।
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कुरुक्षेत्र जिला निवासी नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता और उसकी मां ने एडवोकेट जसविंदर सिंह सैनी और मनप्रीत सिंह भट्टी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए अपना पक्ष रखा। याची ने बताया कि पीड़िता नाबालिग है और उसके पिता की मौत हो चुकी है। पीड़िता को नौकरी दिलाने के बहाने आरोपी गुरुग्राम में एक होटल में लेकर गया और वहां उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उससे दुष्कर्म किया।

इतना ही नहीं, इसकी वीडियो भी बनाई गई और इस वीडियो को इंटरनेट पर डालने की धमकी देते हुए लगातार दुष्कर्म भी किया गया। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ और उसने अपने दो दोस्तों को पीड़िता का नंबर और वीडियो दे दी, जिसके बाद वो दोनों भी पीड़िता को ब्लैकमेल करने लगे और उससे दुराचार करते रहे। इन सब से पीड़िता इतनी तंग हो गई कि उसने इस बारे में अपनी मां को बताया।

मां ने महिला थाने में मामले की शिकायत दी और एफआईआर दर्ज कराई। लेकिन आरोपियों के प्रभावशाली होने के चलते पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आलम यह है कि पुलिस थाने में बुलाकर पीड़िता पर समझौते के लिए दबाव बना रही है। मामला जानने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर फैसला सुना दिया।
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