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नाबालिग को बनाया गर्भवती, भुगतेगा 10 साल की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, पंचकूला
Updated Thu, 09 Jul 2015 01:24 AM IST
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पंचकूला के गांव इस्लामनगर की एक नाबालिग लड़की से अनैतिक संबंध बनाकर उसे गर्भवती बनाने के दोषी सब्बीर अली को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश एके शर्मा की अदालत ने 10 वर्ष कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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सब्बीर अली ने लड़की से अनैतिक संबंध बनाए, जिससे वह गर्भवती हुई। इसकी पुष्टि मेडिकल में हो चुकी है। 5-6 महीनों तक लड़की के गर्भवती होने का पता किसी को नहीं चला। जब उसके पेट में दर्द उठा तो उसकी मां उसे डॉक्टर के पास ले गई।
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यहां स्वास्थ्य निरीक्षण में पता चला कि लड़की 5-6 महीने से गर्भवती है, तो उससे पड़ताल की गई। लड़की ने बताया कि सब्बीर अली लगातार उससे अनैतिक संबंध बनाता रहा।
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5 जून 2014 को आरोपी के खिलाफ पिंजौर थाने में मामला दर्ज किया गया। अदालत ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए बुधवार को फैसला सुना दिया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के प्रिजाइडिंग अफसर और चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट हेमराज मित्तल को निर्देश दिए कि लड़की को इस मामले में मुआवजा भी दिलाया जाए।
इस पर हेमराज मित्तल की अदालत ने सब्बीर अली को लड़की के नाम एक लाख रुपये की एफडी बनाकर देने के आदेश जारी किए। अपने आदेश में अदालत ने कहा कि यह एक लाख रुपये की एफडी किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से बनवाकर पीड़िता को दी जाए।
हर महीने इस राशि का ब्याज उसे मुहैया करवाया जाए। आदेश में यह भी कहा गया कि जितनी अवधि के लिए इस एफडी को बनाया जाए, उस अवधि के पहले कोई इसको निकलवा नहीं सकेगा। लड़की की तरफ से इस मामले के वकील एमके सिसोदिया थे।