{"_id":"f95eeb3f5ce68e8a171c86f64d6f1f85","slug":"life-imprisonment-to-accused-of-muktsar-gagrape-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"पंजाबः गैंगरेप के दोषियों को 20-20 साल की कैद","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
पंजाबः गैंगरेप के दोषियों को 20-20 साल की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, मुक्तसर
Updated Tue, 07 Jul 2015 10:37 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बहुचर्चित गंधड़ गैंगरेप मामले में एडिशनल सेशन जज की अदालत ने तीन दोषियों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। तीनों को 80-80 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश भी दिया गया है।
विज्ञापन
बता दें कि 24 जनवरी 2014 को गांव गंधड़ की आठवीं की छात्रा को गांव के ही तीन युवकों गुरलाल सिंह, मनप्रीत सिंह और बलजीत सिंह ने अगवा कर बलजीत के घर ले गए और गैंगरेप किया।
विज्ञापन
धरना-प्रदर्शन के बाद दो आरोपियों मनप्रीत और बलजीत को गिरफ्तार किया गया था। तीसरा आरोपी गुरलाल सिंह जून, 14 में पुलिस की गिरफ्त में आया।