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पंजाबः गैंगरेप के दोषियों को 20-20 साल की कैद

Tue, 07 Jul 2015 10:37 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, मुक्तसर
ब्यूरो/अमर उजाला, मुक्तसर Updated Tue, 07 Jul 2015 10:37 AM IST
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life imprisonment to accused of muktsar gagrape

बहुचर्चित गंधड़ गैंगरेप मामले में एडिशनल सेशन जज की अदालत ने तीन दोषियों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। तीनों को 80-80 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश भी दिया गया है।

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बता दें कि 24 जनवरी 2014 को गांव गंधड़ की आठवीं की छात्रा को गांव के ही तीन युवकों गुरलाल सिंह, मनप्रीत सिंह और बलजीत सिंह ने अगवा कर बलजीत के घर ले गए और गैंगरेप किया।
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धरना-प्रदर्शन के बाद दो आरोपियों मनप्रीत और बलजीत को गिरफ्तार किया गया था। तीसरा आरोपी गुरलाल सिंह जून, 14 में पुलिस की गिरफ्त में आया।

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