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सगे भाइयों समेत आठ को आजीवन कारावास
Amroha
Updated Sat, 11 Jan 2014 05:52 AM IST
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अमरोहा। विशेष सत्र न्यायाधीश राज सिंह वर्मा ने सगे भाइयों समेत आठ लोगों को हत्या में लिप्त पाए जाने पर उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी ठोंका है। हत्या में दो लोग मेरठ और छह नौनेर के शामिल थे।
घटना 23 नवंबर वर्ष 2005 थाना क्षेत्र गजरौला के गांव नौनेर की है। पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही अखलाक, लल्लू, बाबू पुत्रगण निहाल, कलुवा उर्फ जुल्फकार, पप्पू उर्फ कलाम पुत्रगण इकबाल एवं गफ्फार पुत्र भूरे, लाला पुत्र रिसाल निवासी सांरगपुर थाना किठौर मेरठ ने सुबह आठ बजे हसन पुत्र शकुरद्दीन के घर हथियार लेकर घुस गए। घर के भीतर से गाली गलौज करते हुए खींचकर सड़क पर ले आए और तमंचों से फायर झोंककर हत्या कर दी। मामले में मृतक के भाई रांझा ने सभी को नामजद कराया था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला विशेष सत्र न्यायाधीश राज सिंह वर्मा की अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अदालत ने अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता की दलील और पत्रावली के अवलोकन पर सभी को हत्या का दोषी करार देकर उम्रकैद का फैसला सुनाया। अदालत ने हत्यारों पर पांच-पांच हजार का अर्थदंड भी ठोंका है।
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घटना 23 नवंबर वर्ष 2005 थाना क्षेत्र गजरौला के गांव नौनेर की है। पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही अखलाक, लल्लू, बाबू पुत्रगण निहाल, कलुवा उर्फ जुल्फकार, पप्पू उर्फ कलाम पुत्रगण इकबाल एवं गफ्फार पुत्र भूरे, लाला पुत्र रिसाल निवासी सांरगपुर थाना किठौर मेरठ ने सुबह आठ बजे हसन पुत्र शकुरद्दीन के घर हथियार लेकर घुस गए। घर के भीतर से गाली गलौज करते हुए खींचकर सड़क पर ले आए और तमंचों से फायर झोंककर हत्या कर दी। मामले में मृतक के भाई रांझा ने सभी को नामजद कराया था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला विशेष सत्र न्यायाधीश राज सिंह वर्मा की अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अदालत ने अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता की दलील और पत्रावली के अवलोकन पर सभी को हत्या का दोषी करार देकर उम्रकैद का फैसला सुनाया। अदालत ने हत्यारों पर पांच-पांच हजार का अर्थदंड भी ठोंका है।
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