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ज्ञानवापी- श्रृंगार गौरी केस: राखी सिंह ने दाखिल की याचिका, हिंदू पक्ष ने कहा, 'मंदिर के शिलालेखों को..

Tue, 21 Feb 2023 05:54 PM IST
किरन रौतेला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: किरन रौतेला Updated Tue, 21 Feb 2023 05:54 PM IST
सार

लोहता निवासी  मुख्तार अहमद अंसारी,कच्चीबाग निवासी अनीसुर रहमान  व तीन अन्य ने वाद दाखिल कर राज्य सरकार,अन्जुमन इन्तजामिया मसाजिद ,डीएम और पुलिस आयुक्त को पक्षकार बनाया था। इस अर्जी में कोर्ट से गुजारिश की गई है कि विपक्षीगण को मना किया जाय कि ज्ञानवापी  परिसर  स्तिथ तीन दृश्य मजार और अदृश्य मजार पर चादर चढ़ाने , फातिमा पढ़ने और वार्षिक  उर्स का  आयोजन करने का अधिकार से वंचित नहीं किया जाए जो ज्ञानवापी  मस्जिद परिसर में स्थित है उसमे प्रतिवादीगण विधान डाल रहे है ।  

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yanvapi- Shringar Gauri case Rakhi Singh filed a petition, the Hindu side said
ज्ञानवापी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सिविल जज फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडेय  की अदालत में मंगलवार को मुख्तार अहमद  अंसारी की तरफ से दाखिल वाद में पक्षकार बनने के लिए श्रृंगार गौरी  वाद की वादिनी राखी सिंह ने आवेदन दिया है।

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राखी सिंह के अधिवक्ता शिवम गौड़ के मुताबिक मुख़्तार अहमद के वाद में कब्र बताते हुए जो चादर चढ़ाने की मांग की गई है वह काशी विश्वनाथ मंदिर का अवशेष है और वह सम्पत्ति काशी विश्वनाथ मंदिर की है ऐसे में इस मामले में राखी सिंह को पक्षकर बनाकर उनका पक्ष सुनने के बाद ही उसका निस्तारण किया जाय, अदालत  इस आवेदन पर पहले से नियत तिथि 28 फ़रवरी को सुनवाई करेगी। इस मामले में श्रृंगार गारी वाद की 4 अन्य वादिनियो ने पक्षकर बनने का आवेदन पहले दिया था जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और कुछ की अर्जी ख़ारिज कर दी थी।
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yanvapi- Shringar Gauri case Rakhi Singh filed a petition, the Hindu side said
ज्ञानवापी परिसर - फोटो : अमर उजाला
बता दें कि  लोहता निवासी  मुख्तार अहमद अंसारी,कच्चीबाग निवासी अनीसुर रहमान  व तीन अन्य ने वाद दाखिल कर राज्य सरकार,अन्जुमन इन्तजामिया मसाजिद ,डीएम और पुलिस आयुक्त को पक्षकार बनाया था। इस अर्जी में कोर्ट से गुजारिश की गई है कि विपक्षीगण को मना किया जाय कि ज्ञानवापी  परिसर  स्तिथ तीन दृश्य मजार और अदृश्य मजार पर चादर चढ़ाने , फातिमा पढ़ने और वार्षिक  उर्स का  आयोजन करने का अधिकार से वंचित नहीं किया जाए जो ज्ञानवापी  मस्जिद परिसर में स्थित है उसमे प्रतिवादीगण विधान डाल रहे है ।  
उक्त आयोजन  नियमित रूप से होने से न रोके और वाद निस्तारण तक विपक्षीगण को निर्देशित किया जाय कि वादीगण को फातिमा पढ़ने,चादर चढ़ाने,गागर लाना,गरीबों के भोजन करने  धार्मिक आयोजन में कानून के मुताबिक सहयोग प्रदान  अनुमति की मांग की गई है।
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