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Varanasi News:खुले में कूड़ा जलाने से बढ़ रहा प्रदूषण, लोगों की सेहत हो रही खराब
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शहर के कई इलाकों में लोग खुले में धड़ल्ले से कूड़ा जला रहे हैं। इससे न केवल वायु प्रदूषण हो रहा है बल्कि सेहत पर भी खराब असर पड़ता है। रविंद्रपुरी पुलिया, चांदपुर इंडस्ट्रियल इस्टेट आदि इलाकों में लोग खुलेआम कूड़ा जला रहे हैं।
पिछले दिनों नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी को इसकी निगरानी के लिए नोडल अधिकारी बनाया था। वहीं, स्मार्ट सिटी के सिटी कमांड सेंटर से निगरानी भी की जा रही है। बावजूद कूड़ा जलाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दरअसल कुछ लोग कूड़ा इकट्ठा कर उठाने के बजाय जला देते हैं। इससे गर्मी में हवा से आग लगने की आशंका रहती है।
जुर्माने और सजा का है प्रावधान
खुले में कूड़ा जलाने पर प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत न्यूनतम छह महीने और अधिकतम पांच वर्ष की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा एनजीटी ने भी रोक लगाई है। इसमें अपशिष्ट जलाने पर 25 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
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पहले भी लग चुका है जुर्माना
2022-23 में नगर निगम ने कूड़ा जलाने वालों पर जुर्माना लगाया था। उस दौरान 10 हजार रुपये की वसूली की गई थी। साथ ही लोगों को जागरूक किया गया था कि कूड़ा जलाने वालों की फोटो नगर निगम को भेजें ताकि उन पर कार्रवाई हो सके।
कोट्स
शहर में कोई भी कूड़ा जलाता दिखे तो सूचना दें ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके। एनजीटी की ओर से कूड़ा जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
डॉ. पीके शर्मा, नगर स्वास्थ्य अधिकारी
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पिछले दिनों नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी को इसकी निगरानी के लिए नोडल अधिकारी बनाया था। वहीं, स्मार्ट सिटी के सिटी कमांड सेंटर से निगरानी भी की जा रही है। बावजूद कूड़ा जलाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दरअसल कुछ लोग कूड़ा इकट्ठा कर उठाने के बजाय जला देते हैं। इससे गर्मी में हवा से आग लगने की आशंका रहती है।
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जुर्माने और सजा का है प्रावधान
खुले में कूड़ा जलाने पर प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत न्यूनतम छह महीने और अधिकतम पांच वर्ष की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा एनजीटी ने भी रोक लगाई है। इसमें अपशिष्ट जलाने पर 25 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
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पहले भी लग चुका है जुर्माना
2022-23 में नगर निगम ने कूड़ा जलाने वालों पर जुर्माना लगाया था। उस दौरान 10 हजार रुपये की वसूली की गई थी। साथ ही लोगों को जागरूक किया गया था कि कूड़ा जलाने वालों की फोटो नगर निगम को भेजें ताकि उन पर कार्रवाई हो सके।
कोट्स
शहर में कोई भी कूड़ा जलाता दिखे तो सूचना दें ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके। एनजीटी की ओर से कूड़ा जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
डॉ. पीके शर्मा, नगर स्वास्थ्य अधिकारी