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बगैर हेलमेट पुलिसकर्मियों को भी नहीं मिलेगा पेट्रोल, पकड़े गए तो होगी कार्रवाई
ब्यूरो,अमर उजाला,वाराणसी
Updated Thu, 01 Jun 2017 10:42 AM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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वाराणसी में केवल आम जनता ही नहीं पुलिसकर्मियों को भी अब बगैर हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। इस संबंध में एसपी ट्रैफिक सुरेश चंद्र रावत ने मंगलवार की रात सभी थानाध्यक्षों और यातायात निरीक्षकों को निर्देश जारी किया।
उन्होंने कहा कि जो पुलिसकर्मी बगैर हेलमेट सड़क पर दिखें उनके खिलाफ यातायात नियमों के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों को भी बगैर हेलमेट पहुंचने पर पेट्रोल न दिया जाए। एसपी ट्रैफिक ने कहा कि एसएसपी के आदेश से जिले में नो हेलमेट, नो पेट्रोल अभियान चलाया जा रहा है।
आमजन इस अभियान में रुचि लेकर सहयोग कर रहे हैं मगर कई पुलिसकर्मी ही बगैर हेलमेट के पेट्रोल पंपों पर पहुंच रहे हैं। यह कहीं से भी उचित नहीं है। इसलिए अब दो पहिया वाहन सवार पुलिसकर्मी यदि बगैर हेलमेट नजर आएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने कहा कि जो पुलिसकर्मी बगैर हेलमेट सड़क पर दिखें उनके खिलाफ यातायात नियमों के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों को भी बगैर हेलमेट पहुंचने पर पेट्रोल न दिया जाए। एसपी ट्रैफिक ने कहा कि एसएसपी के आदेश से जिले में नो हेलमेट, नो पेट्रोल अभियान चलाया जा रहा है।
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आमजन इस अभियान में रुचि लेकर सहयोग कर रहे हैं मगर कई पुलिसकर्मी ही बगैर हेलमेट के पेट्रोल पंपों पर पहुंच रहे हैं। यह कहीं से भी उचित नहीं है। इसलिए अब दो पहिया वाहन सवार पुलिसकर्मी यदि बगैर हेलमेट नजर आएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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पांच पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर पेश करें
डेमो
- फोटो : डेमो पिक
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनार्दन प्रसाद यादव कोर्ट नंबर तीन ने डीजीपी को पांच पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर पेश करने का निर्देश दिया है। मामला 1997 में दर्ज परिवाद लालचंद बनाम बीएस राठौर से जुड़ा हुआ है।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुसार हाईकोर्ट ने दिसंबर 2015 में मामले को छह माह के अंदर निस्तारित करने का आदेश दिया था। मगर, अभियुक्तों के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी हुआ और कुर्की की कार्रवाई का आदेश दिया गया लेकिन कोई पेश नहीं हुआ।
अभियुक्तों का वर्तमान पता और तैनाती तक की सूचना नहीं मिल पाई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भेलूपुर थाना अंतर्गत बजरडीहा पुलिस चौकी पर तैनात रहे बीएस राठौर, रुदल शर्मा, जयप्रकाश सिंह, एसएस यादव और उदयनाथ सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश करने का निर्देश दिया है।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुसार हाईकोर्ट ने दिसंबर 2015 में मामले को छह माह के अंदर निस्तारित करने का आदेश दिया था। मगर, अभियुक्तों के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी हुआ और कुर्की की कार्रवाई का आदेश दिया गया लेकिन कोई पेश नहीं हुआ।
अभियुक्तों का वर्तमान पता और तैनाती तक की सूचना नहीं मिल पाई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भेलूपुर थाना अंतर्गत बजरडीहा पुलिस चौकी पर तैनात रहे बीएस राठौर, रुदल शर्मा, जयप्रकाश सिंह, एसएस यादव और उदयनाथ सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश करने का निर्देश दिया है।