वाराणसी में नाइट कर्फ्यू : औद्योगिक इकाईयों के कर्मचारियों को रात में नहीं रोकेगी पुलिस, इन नियमों का करना होगा पालन
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वाराणसी में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को थामने को लेकर लगाए गए नाइट कर्फ्यू में औद्योगिक इकाईयों में उत्पादन कार्य प्रभावित नहीं होगा। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इकाईयों में उत्पादन कार्य जारी रहेगा। नाइट कर्फ्यू के दौरान कारखानों के कामगारों व श्रमिकों को आवाजाही के दौरान संबंधित कारखानों का पहचान पत्र व अन्य प्रमाण पत्र दिखाना होगा। पहचान पत्र दिखाने पर किसी को भी पुलिस नहीं रोकेगी।
जिला उद्योग व प्रोत्साहन केंद्र के उपायुक्त वीरेंद्र कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के निर्देशानुसार जिले के सभी औद्योगिक आस्थानों व शहर के उद्योग पूर्व की भांति ही चलते रहेंगे। घर आने व जाने के लिए उद्यमी और कर्मचारियों को अपने साथ आईडी व फैक्ट्री के कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र रखना जरूरी है, जिसको रास्ते में रोके जाने पर दिखा सकें। ऐसी स्थिति में पुलिस द्वारा किसी को भी रोक कर परेशान नहीं किया जाएगा।
लहरतारा स्थित कार्यालय में बैठक के दौरान लघु उद्योग भारती काशी प्रांत के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, मुकुंद सिंह, दीनदयाल साहू सहित अन्य उद्यमियों को उपायुक्त ने आश्वस्त किया कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं इसके साथ ही इकाईयों में कर्मचारियों को दो गज की दूरी, सैनिटाइजर व मास्क का प्रयोग सदैव करने को लेकर जागरूक किया जाता रहे। उद्यमियों से उपायुक्त की वाराणसी में रात 9 बजे से लगाए गए कर्फ्यू को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।