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मुख्तार अंसारी को कारागार में सुविधा दिए जाने के मामले में नहीं आया निर्णय, जेल से आख्या तलब, सुनवाई के लिए तिथि नियत

Fri, 25 Jun 2021 07:10 PM IST
हरि User अमर उजाला नेटवर्क, मऊ/आजमगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ/आजमगढ़ Published by: हरि User Updated Fri, 25 Jun 2021 07:10 PM IST
सार

बांदा जेल में निरुद्ध मुख्तार अंसारी को जेल में सुविधाएं उपलब्ध कराने, मेडिकल बोर्ड का गठन कर जांच कराए जाने के मामले में मऊ में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ने अपना निर्णय नहीं सुनाया। जेल से आख्या तलब करते हुए पांच जुलाई की तिथि नियत की है। इसके अलावा आजमगढ़ पुलिस ने भी मुख्तार के गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो वाहन सीज किया।  
 

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Mukhtar Ansari Mau case decision did not come in the matter of providing facilities in Banda jail
मुख्तार अंसारी - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मऊ जनपद के सदर से विधायक और गैंगस्टर एक्ट में बांदा जेल में निरुद्ध मुख्तार अंसारी को जेल में सुविधाएं उपलब्ध कराने, मेडिकल बोर्ड का गठन कर जांच कराए जाने के मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ने अपना निर्णय नहीं सुनाया। विशेष न्यायाधीश ने मामले में जेल से आख्या तलब करते हुए पांच जुलाई की तिथि नियत की है। 

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बता दें कि मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह ने विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट  की कोर्ट में दो प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थना पत्र में उल्लेख है कि मुख्तार अंसारी न्यायिक अभिरक्षा में बांदा जेल में निरुद्ध है। जेल मैनुअल के अनुसार जेल में निरुद्ध बंदियों की श्रेणी का निर्धारण करते समय विचार किए जाने के लिए जिन आधारों को मानदंड बनाया जाता है। उसके अनुसार मुख्तार अंसारी पूर्ण रूप से उच्च श्रेणी के बंदी की सुविधा प्राप्त करने के हकदार हैं। क्योंकि मुख्तार अंसारी विचाराधीन बंदी हैं।
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सीनियर सिटीजन तथा ग्रेजुएट भी हैं एवं आयकरदाता हैं। इसके साथ ही पिछले 25 वर्षों से उत्तर प्रदेश विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की हैसियत से लाखों जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे में जेल मैनुअल के अनुसार मुख्तार अंसारी को उच्च श्रेणी का बंदी घोषित करते हुए जेल अधीक्षक बांदा को निर्देशित किया जाए कि मुख्तार अंसारी को उच्चतर श्रेणी की सुविधा प्रदान करें। साथ ही मेडिकल बोर्ड का गठन कर उनके स्वास्थ्य की जांच कराई जाय और उन्हें जेल में टीवी उपलब्ध कराई जाए।

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आजमगढ़ में मुख्तार के गुर्गों पर कार्रवाई, दो वाहन सीज

मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसने के लिए आजमगढ़ पुलिस ने उसके गुर्गे श्यामबाबू पासी का वाहन सीज कर दिया। इसके अलावा हरिकेश की बाइक को भी सीज की गया। मुख्तार के खिलाफ आजमगढ़ में में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में शामिल श्यामबाबू पासी की संपत्तियों को चिह्नित करने के दौरान एक चार पहिया वाहन के बारे में जानकारी हुई।

मुकदमे के विवेचक प्रशांत श्रीवास्तव ने बताया कि श्यामबाबू पासी वर्तमान में बुलंदशहर कारागार में है। साक्ष्यों के आधार पर उसने जरायम की कमाई से वर्ष 2018 में पत्नी के नाम से एक स्कार्पियो खरीदी थी, जो मऊ जिले के चिरैयाकोट कोतवाली में है। इसका खुलासा तब हुआ जब दो जून को श्यामबाबू पासी का बड़ा भाई सोहन पासी जमानत पर छूटा और उसी स्कार्पियों से घर जाने लगा।

स्वाट टीम ने वाहन को चिरैयाकोट क्षेत्र में कब्जे में ले लिया था। शुक्रवार को पुलिस ने इस वाहन को सीज कर दिया। प्रशांत श्रीवास्तव ने बताया कि इसके अलावा हरिकेश ने जेल से छूटने के बाद एक बाइक खरीदी थी। उसे भी सीज किया गया है।

आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि मुख्तार पर दर्ज गैंगस्टर के मामले में शामिल श्यामबाबू पासी की स्कार्पियों के साथ ही एक अन्य अपराधी हरिकेश की बाइक को सीज किया गया है। स्कार्पियों की कीमत साढ़े आठ लाख व बाइक की 60 हजार रुपये आंकी गई है।

आजमगढ़: गैंगस्टर कोर्ट में मुख्तार की हुई वर्चुअल पेशी

मऊ के सदर से विधायक मुख्तार अंसारी की शुक्रवार को आजमगढ़ जिले के गैंगस्टर कोर्ट में वर्चुअल पेशी हुई। मुख्तार के अलावा गैंगस्टर के इस मामले में विभिन्न जेलों में बंद चार और आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के दौरान मुख्तार ने बांदा जेल में मैनुअल के हिसाब से सुविधाएं न मिलने और उत्पीड़न का आरोप लगाया। न्यायाधीश ने सुनवाई की अगली तारीख 27 जुलाई नियत की है।

तरवां थाना क्षेत्र के ऐराकला गांव में एक सड़क निर्माण के ठेके को लेकर ठेकेदार पर हमला हुआ था, एक मजदूर की मौत हो गई थी। इस मामले में मुख्तार अंसारी व उनके सहयोगियों के नाम सामने आए। इस पर पुलिस ने मुख्तार व उनके गुर्गों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया। इसी मामले में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शुक्रवार को मुख्तार अंसारी बांदा जेल से पेश हुए।

उन्होंने पेशी के दौरान बांदा जेल प्रशासन पर सुविधाएं न उपलब्ध कराने और उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। मुख्तार के अलावा बुलंदशहर जेल में बंद श्यामबाबू पासी, गाजीपुर जेल में बंद राजन पासी, आजमगढ़ जेल में बंद राजेंद्र पासी व अभिषेक की भी शुक्रवार को गैंगस्टर कोर्ट में पेशी हुई। विवेचक प्रशांत श्रीवास्तव ने बताया कि गैंगस्टर के इस मामले में न्यायाधीश ने पेशी की अगली तारीख 27 जुलाई नियत की है। 

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