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Varanasi News: अब घर बैठे करा सकेंगे हाउस टैक्स के रिकॉर्ड में बदलाव, नया ड्राफ्ट तैयार; मिली हरी झंडी

Thu, 22 Jan 2026 02:50 PM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Thu, 22 Jan 2026 02:50 PM IST
सार

Varanasi News: इस तैयार ड्राफ्ट को शासन स्तर पर स्वीकृति मिलने के बाद काम शुरू हो जाएगा। वाराणसी के लोगों को टैक्स संबंधी विवरण में सुधार की प्रक्रिया आसान हो जाने से काफी फायदे होंगे।

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नगर निगम वाराणसी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

Nagar Nigam Varanasi: नगर निगम में अब मकानों के नामांतरण (म्यूटेशन) और टैक्स संबंधी विवरण में सुधार की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी होने जा रही है। शासन के निर्देश पर नगर निगम ने (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) उपविधि 2024 का नया ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसे निगम की कार्यकारिणी व सदन से हरी झंडी मिल चुकी है। अब शासन से स्वीकृति मिलने पर यह प्रभावी होगी। 

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इस नई व्यवस्था के लागू होने से शहरवासियों को निगम के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। इसमें अधिकांश प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन आवेदन और शुल्क संपत्ति के स्वामित्व या विवरण में बदलाव के लिए अब नगर निगम की वेबसाइट पर प्रोफाइल बनाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए अधिकतम 100 रुपये का आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। निर्विवाद प्रकरणों में ऑनलाइन आवेदन के बाद 45 कार्य दिवसों के भीतर निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है। 
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स्व-कर निर्धारण में नए निर्माण या पुनर्निर्माण की स्थिति में भवन स्वामी को 60 दिनों के भीतर स्वयं निर्धारित प्रपत्र (फॉर्म 1) भरकर निगम में जमा करना होगा। क्षेत्रफल और संपत्ति के मूल्य के आधार पर शुल्क तय किया गया है। 1000 वर्ग फीट तक के लिए 1000 रुपये, 1001 से 2000 वर्ग फीट तक के लिए 2000 रुपये, 2001 से 3000 रुपये, तथा 3000 वर्ग फीट से अधिक होने पर 5000 रुपये शुल्क जमा करने होंगे।

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मूल्य के आधार पर प्रकाशन शुल्क
प्रकाशन शुल्क 200 रुपये अतिरिक्त जमा करना होगा। यदि मूल्य पांच लाख तक है तो 1000 रुपये शुल्क देना होगा। इसी प्रकार पांच लाख से दस लाख तक 2000 रुपये, दस लाख से 15 लाख तक तीन हजार रुपये, 15 लाख से 50 लाख तक पांच हजार रुपये तथा 50 लाख रुपये से अधिक मूल्य होने पर दस हजार रुपये शुल्क देना होगा । इसके साथ ही 200 रुपये का प्रकाशन शुल्क भी देय होगा। रजिस्ट्री होने के तीन माह के भीतर आवेदन न करने पर विलंब शुल्क का प्रावधान है। छह माह से अधिक होती है तो निर्धारित शुल्क का आठ प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान करना होगा। मृत्यु के बाद म्यूटेशन होगा। 

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