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लॉर्ड विश्वेश्वर केस: पक्षकार बनने की तीन बहनों की अर्जी खारिज, दी थी रिकॉल अर्जी खारिज

Tue, 11 Feb 2025 10:53 PM IST
नितीश कुमार पांडेय अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी Published by: नितीश कुमार पांडेय Updated Tue, 11 Feb 2025 10:53 PM IST
सार

लॉर्ड विश्वेश्वर से जुड़े केस में पक्षकार बनने के लिए रिकॉल अर्जी डालने वाली तीन बहनों को निराशा हाथ लगी है। सिविल जज सीनियर डिवीजन(फास्ट ट्रैक) युगल शंभू की अदालत ने इनकी अर्जी खारिज कर दी है और अब पक्षकार बनने संबंधी आवेदन पर सुनवाई नहीं होगी।

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Lord Vishwaeshwar case Application of three sisters to become a party rejected
वाराणसी कोर्ट - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

सिविल जज सीनियर डिवीजन (फास्ट ट्रैक) युगल शंभू की अदालत ने मंगलवार को ज्ञानवापी के लॉर्ड विश्वेश्वर के केस के वादी रहे हरिहर पांडेय की तीन बेटियों की ओर से पक्षकार बनाने संबंधी रिकाॅल अर्जी खारिज कर दी। अब ज्ञानवापी से जुड़े वर्ष 1991 के मूल वाद के वादी रहे हरिहर पांडेय के निधन के बाद उनकी बेटियों के पक्षकार बनने संबंधी आवेदन पर सुनवाई नहीं होगी।

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इस मामले की सुनवाई की पिछली तिथि पर लाॅर्ड विश्वेश्वर के वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी की ओर से आपत्ति दाखिल की गई थी। हरिहर पांडेय की तीन बेटियों मणिकुंतला तिवारी, नीलिमा मिश्र और रेनू पांडेय का कहना था कि उनके पिता के निधन के बाद उन्हें मुकदमे का पक्षकार बनाया जाए। पहले हरिहर पांडेय की तीनों बेटियों की ओर से अर्जी पर बल नहीं दिया गया था।
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बलहीन होने की वजह से उनकी अर्जी खारिज हो गई थी, फिर बेटियों की ओर से अर्जी को रिकॉल करने की गुहार लगाई गई थी। रिकॉल संबंधी अर्जी पर सुनवाई के कारण मूल वाद की सुनवाई लंबित थी। इससे पहले अदालत ने एक अन्य वादी रहे पं. सोमनाथ व्यास के निधन के बाद उनके भतीजे योगेंद्र नाथ व्यास की ओर से पक्षकार बनने के लिए दी गई को अर्जी खारिज कर दी थी।
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