ज्ञानवापी परिसर मामला: सर्वे कमिश्नर बदलने की याचिका पर अदालत ने सुरक्षित रखा फैसला, अब 9 मई को सुनवाई
ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के दूसरे दिन मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट कमिश्नर के खिलाफ याचिका दायर की़। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत में सुनवाई हुई।
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ज्ञानवापी परिसर के दूसरे दिन के सर्वे के पहले शनिवार को विपक्षी अधिवक्ता ने कोर्ट कमिश्नर की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए अदालत ने उनके खिलाफ याचिका दायर की। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने मस्जिद कमेटी के अधिवक्ताओं की याचिका स्वीकार कर सुनवाई की।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुन कर फैसला सुरक्षित रख लिया। मामले में अदालत ने बहस के बाद वादी पक्ष और सर्वे कमिश्नर से आपत्ति मांगा है। इसके साथ ही सुनवाई की अगली तारीख नौ मई तय कर दी। अदालत का कहना है कि प्रार्थना पत्र की प्रति अभी तक वादी पक्ष के अधिवक्ताओं को प्राप्त नहीं करायी गयी है और न ही एडवोकेट कमिश्नर अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित हुए हैं। ऐसे में न्यायोचित होगा कि प्रार्थना पत्र की प्रति वादी पक्ष को दी जाए। तब तक अदालत का सर्वे का आदेश प्रभावी रहेगा। शुक्रवार को हुए बवाल को देखते हुए पुलिस अलर्ट है।
इससे पहले सर्वे कमिश्नर अजय कुमार मिश्र को बदले जाने की मांग को लेकर दाखिल किए वाद मामले में कोर्ट परिसर में काफी गहमागहमी रही। मसाजिद कमेटी की ओर से दाखिल किए गए वाद का अधिवक्ताओं के एक गुट ने विरोध किया। जमकर नारेबाजी की गई।
मसाजिद कमेटी पक्ष ने सर्वे कमिश्नर पर पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप लगाया है। शुक्रवार को भी सर्वे कमिश्नर और उनकी टीम का अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के पक्ष के लोगों ने भारी विरोध किया था। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे और वीडियोग्राफी के पहले दिन कोर्ट कमिश्नर को प्रतिवादी पक्ष ने मस्जिद बैरिकेडिंग के आगे नहीं जाने दिया।
प्रतिवादी पक्ष के वकीलों की दलील
प्रतिवादी पक्ष के वकील ने दलील देते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश में कहीं नहीं है कि बैरिकेडिंग के अंदर कोर्ट कमिश्नर सर्वे करेंगे। प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता अभयनाथ यादव व एखलाक अहमद ने कहा कि हम कोर्ट कमिश्नर की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं हैं।
अधिवक्ता प्रतिवादी पक्ष ने बताया कि मैंने कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करते हुए एक प्रार्थना पत्र उन्हें दिया कि आप का व्यवहार निष्पक्ष नहीं है। आप पार्टी के रूप में यहां कार्यवाही करने के लिए आ रहे हैं। आप पर मुझको कोई भरोसा नहीं है। चार बजे कमीशन की कार्यवाही शुरू हुई और पश्चिमी तरफ जो चबूतरा है, उसकी वीडियोग्राफी कराई गई है।
उसके बाद कोर्ट कमिश्नर ने ज्ञानवापी मस्जिद के प्रवेश द्वार को खुलवा कर अंदर जाने का प्रयास किया, जिस पर मैंने अपना विरोध दर्ज करवाया। अधिवक्ता ने बताया कि मैंने कहा कि कोर्ट का इस तरह का कोई आदेश नहीं है की बैरिकेडिंग के अंदर जाकर आप उसकी वीडियोग्राफी कर सकें। अधिवक्ता आयुक्त ने कहा कि मुझे ताला खुलवाकर उसकी वीडियोग्राफी करने का आदेश है, जबकि ऐसा कोई आदेश कोर्ट द्वारा नहीं है।
सर्वे के आदेश पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर के कुछ इलाकों के सर्वेक्षण पर अदालत का हालिया आदेश रक्तपात और मुस्लिम विरोधी हिंसा का रास्ता खोल रहा है।
वाराणसी की अदालत के आदेश की निंदा करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट में कहा कि काशी की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने का यह आदेश 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का खुला उल्लंघन है, जो धार्मिक स्थलों के रूपांतरण पर रोक लगाता है। यह सरकार का कर्तव्य है कि वो कोर्ट के बताए कि वह गलत क्यों कर रही है। एक अन्य ट्वीट में लिखा कि अयोध्या के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अधिनियम भारतीय राजनीति की धर्मनिरपेक्ष विशेषताओं की रक्षा करता है जो संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक है।
असदुद्दीन ओवैसी का बयान अदालत के एक आयुक्त के वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद में अदालत के आदेश के अनुसार परिसर का सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी करने के एक दिन बाद आया है।
दो दिन और चल सकती है सर्वे की कार्रवाई
ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी में दर्शन पूजन करने के लिए वाद दाखिल करने वाली महिलाओं के अधिवक्ता शिवम गौड़ ने बताया कि शुक्रवार को शुरू हुआ सर्वे का काम रविवार तक पूरा होने की संभावना है। बताया कि खसरा नंबर 9130 के सर्वे के हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। इस आदेश में पूरे खसरे के सर्वे का आदेश है, जिसमें संपूर्ण ज्ञानवापी मस्जिद परिसर और शृंगार गौरी समाहित हैं।
'प्रतिवादी पक्ष सर्वे को लटकाना चाहते हैं'
शुक्रवार को कोर्ट द्वारा नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त अजय कुमार मिश्र ने परिसर का सर्वे किया। वादी पक्ष के अधिवक्ता सुभाषनंदन चतुर्वेदी ने बताया कि कोर्ट कमिश्नर द्वारा ज्ञानवापी परिसर में सर्वे और वीडियोग्राफी का कार्य किया गया। इसमें शृंगार गौरी का सर्वे और वीडियोग्राफी पूरी करवा ली गई है।
कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रतिवादी पक्ष ने बैरिकेडिंग के अंदर नहीं जाने दिया और हमें मना कर दिया। ऐसे में हम वापस लौट आए हैं। कोर्ट कमिश्नर ने इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट से बात की है। प्रतिवादी पक्ष सर्वे को लटकाना चाहते हैं।