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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Gyanvapi Masjid Case Hindu side divided in two even before hearing

Gyanvapi Masjid Case: सुनवाई से पहले ही दो हिस्सों में बंटा हिंदू पक्ष, शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर बहस

Tue, 27 Sep 2022 09:38 PM IST
अनुराग सक्सेना अमर उजाला ब्यूरो, वाराणसी
अमर उजाला ब्यूरो, वाराणसी Published by: अनुराग सक्सेना Updated Tue, 27 Sep 2022 09:38 PM IST
सार

ज्ञानवापी सर्वे में में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के लिए  4 अन्य महिला वादियों के अधिवक्ता विष्णु जैन की तरफ से दिए गए आवेदन का विरोध किया गया। कहा गया कि बरामद शिवलिंग का कुछ अंश ड्रोन करके निकालकर कार्बन डेटिंग के लिए जाएगी।

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Gyanvapi Masjid Case Hindu side divided in two even before hearing
ज्ञानवापी - फोटो : अमर उजाला- फाइल फोटो

विस्तार

ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की वादी राखी सिंह की तरफ से जिला जज की अदालत में आवेदन देकर कहा गया कि काशी विश्वनाथ मंदिर सुंदरीकरण के दौरान कर माइकल लाइब्रेरी के मलबे से हजारों वर्ष पुरानी गणेश लक्ष्मी की मूर्ति मिली है जो वाद के निस्तारण में सहायक हो सकती है। उसे संरक्षित रखने की मांग की है।

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ज्ञानवापी सर्वे में में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के लिए  4 अन्य महिला वादियों के अधिवक्ता विष्णु जैन की तरफ से दिए गए आवेदन का विरोध किया गया। कहा गया कि बरामद शिवलिंग का कुछ अंश ड्रोन करके निकालकर कार्बन डेटिंग के लिए जाएगी। ऐसे में शिवलिंग खंडित हो जाएगा और हिंदू धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा नही की जाती।
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अदालत में यह आवेदन वादिनी राखी सिंह के प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह विसेन की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मानबहादुर सिंह और अनुपम द्विवेदी की तरफ से दाखिल किया गया है। 29 सितंबर को इन आवेदनों पर सुनवाई के साथ ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत पक्षकार बनने और अधिवक्ता विष्णु जैन की तरफ से सर्वे में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के आवेदन के साथ वाद बिंदु तय होने व अन्य बिंदुओं पर भी सुनवाई होनी है।

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