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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में जिला जज की कोर्ट पहुंचा हिंदू पक्ष, कैविएट दाखिल कर की ये मांग

Fri, 18 Nov 2022 09:05 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Fri, 18 Nov 2022 09:05 PM IST
सार

सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की पूजा व रागभोग करने, मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने और परिसर को हिंदुओं को सौंपने की मांग को सुनवाई योग्य माना है। कोर्ट के इस आदेश के बाद हिंदू पक्ष ने जिला जज की अदालत में कैविएट दाखिल की है। 

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Gyanvapi Case Hindu side reached varanasi district judge court demanding this by filing caveat
वाराणसी कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की पूजा और पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के आदेश की सुरक्षा के लिए शुक्रवार को हिंदू पक्ष ने जिला जज की अदालत में कैविएट दाखिल की। विश्व वैदिक सनातन संघ ने दाखिल कैविएट के जरिए मांग की है कि अगर वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट के 17 नवंबर के आदेश को चुनौती देने वाली अंजुमन इस्लामिया कमेटी की याचिका जिला जज की अदालत में दाखिल की जाती है तो उस पर उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाए। इसके बाद ही कोई आदेश पारित किया जाए।

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वादी किरण सिंह के पति और विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने बताया कि यदि मुस्लिम पक्ष की ओर से जिला जज की अदालत में रिवीजन याचिका दाखिल की जाती है तो उसकी एक प्रति हमें भी दी जाएगी।

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हाईकोर्ट में भी कैविएट फाइल करने की तैयारी

उन्होंने बताया कि प्रयागराज हाईकोर्ट में भी कैविएट फाइल करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। दरअसल, सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की पूजा और परिसर को हिंदुओं को सौंपने की मांग वाली याचिका 17 नवंबर को सुनवाई के लिए मंजूर कर ली है।

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मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज होने के बाद उन्होंने आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने की तैयारी शुरू की है।

कोर्ट ने क्या सुनाया था आदेश
ज्ञानवापी परिसर में हुए सर्वे में मिले शिवलिंग की पूजा व रागभोग करने, मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने और परिसर को हिंदुओं को सौंपने की मांग को न्यायालय ने सुनवाई योग्य माना है। मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल आपत्ति को खारिज करते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने पक्षकारों को लिखित बयान दाखिल करने और वाद बिंदु तय करने के लिए दो दिसंबर की तिथि तय की है।

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और कानून की नजीरों के आधार पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ऑर्डर 7 रूल 11 के आवेदन को खारिज कर दिया। अदालत की ओर से दाखिल नाबालिग भगवान आदि विश्वेश्वर के वाद को सुनवाई योग्य पाया।

मुस्लिम पक्ष के वकील बोले- हमें ऐसे आदेश का अंदाजा नहीं था

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अंजुमन इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता - फोटो : अमर उजाला

मुस्लिम पक्ष के वकील एखलाक अहमद ने कहा कि  हमें ऐसे आदेश का अंदाजा नहीं था। श्रृंगार गौरी के राखी सिंह के वाद से यह बिल्कुल अलग है, मगर न्यायालय ने हमारे खिलाफ आदेश दिया। हम आदेश के खिलाफ रिवीजन दाखिल करेंगे। आदेश का अध्ययन कराया जा रहा है कि आखिर कैसे अदालत ने इसे वर्शिप एक्ट से अलग माना है। हम अपनी बात मजबूती और सभी साक्ष्यों के साथ न्यायालय में रख रहे हैं और रिवीजन में भी पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। इस मामले में हमारे पास हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खुले हैं।
पढ़ें: ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज, हिंदू पक्ष की 3 मांगों पर कोर्ट करेगी सुनवाई, अब आगे क्या

16 मई को ज्ञानवापी परिसर में मिली थी शिवलिंग की आकृति

ज्ञानवापी में स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन और अन्य विग्रहों के संरक्षण की मांग पर दायर वाद में सिविल जज की ओर से ज्ञानवापी परिसर में कराए गए सर्वे में 16 मई 2022 को शिवलिंग की आकृति सामने आई थी। इसके बाद वादी किरण सिंह ने 24 मई 2022 को वाद दाखिल कर वाराणसी के जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के साथ ही विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को प्रतिवादी बनाया था। अगले दिन 25 मई को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने मुकदमे को फास्ट ट्रैक अदालत में स्थानांतरित कर दिया था।

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