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Gyanvapi case: ज्ञानवापी परिसर में तीन मजारों पर चादर चढ़ाने की मांग, अब 14 सितंबर को होगी सुनवाई

Sat, 03 Sep 2022 10:58 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Sat, 03 Sep 2022 10:58 PM IST
सार

ज्ञानवापी परिसर  में चादर चढ़ाने की मांग के मामले में सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में शनिवार को सुनवाई टल गई। 

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Gyanvapi case Demand for offering chadar on shrines in Gyanvapi now hearing on 14 September
ज्ञानवापी परिसर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

ज्ञानवापी परिसर में चादर चढ़ाने की मांग के मामले में सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में शनिवार को सुनवाई टल गई। मुख्तार अहमद अंसारी और अन्य चार वादियों की तरफ से ये वाद दाखिल किया गया है। अब इस मामले में सुनवाई के लिए 14 सितबर की तिथि नियत की गई है।

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इस मामले में रमेश उपाध्याय, सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, रंजना अग्निहोत्री समेत 4 अन्य लोगों ने पक्षकार बनाने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। लोहता निवासी मुख्तार अहमद अंसारी, कच्चीबाग निवासी अनीसुर रहमान व तीन अन्य ने वाद दाखिल कर  राज्य सरकार, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद, डीएम और पुलिस आयुक्त को पक्षकार बनाया है।
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वाद में कोर्ट से गुजारिश की गई है कि विपक्षीगण को मना किया जाए कि ज्ञानवापी परिसर स्थित तीन दृश्य मजार और अदृश्य मजार पर चादर चढ़ाने और उर्स का आयोजन करने का अधिकार से वंचित नहीं किया जाए। 

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