फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Gyanvapi Adi Vishweshwar and Shringar Gauri original case could not be heard 19 January new date

Gyanvapi: ज्ञानवापी आदि विश्वेश्वर और श्रृंगार गौरी मूल वाद की नहीं हो सकी सुनवाई, 19 जनवरी नई तारीख

Sat, 07 Jan 2023 06:53 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Sat, 07 Jan 2023 06:53 PM IST
सार

ज्ञानवापी आदि विश्वेश्वर मामले में किरन सिंह की तरफ से दाखिल वाद की सुनवाई श्रृंगार गौरी मूल वाद के साथ किए जाने का आवेदन किया गया है। शनिवार को इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। 

विज्ञापन
Gyanvapi Adi Vishweshwar and Shringar Gauri original case could not be heard 19 January new date
वाराणसी कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

ज्ञानवापी आदि विश्वेश्वर मामले में किरन सिंह की तरफ से दाखिल वाद की सुनवाई श्रृंगार गौरी मूल वाद के साथ किए जाने का आवेदन किया गया है। इससे पहले श्रृंगार गौरी मामले की वादिनी लक्ष्मी देवी समेत चार महिलाओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता  विष्णु जैन ने दलील रखी थी।

विज्ञापन


अधिवक्ता ने कहा था कि ज्ञानवापी से संबंधित मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित कर एक साथ  सुनवाई की जाए, क्योंकि सभी मुकदमों में विधि व तथ्य समान हैं। ऐसे में सभी मुकदमों को एक साथ सुना जाना चाहिए। वहीं, किरन सिंह  की तरफ से जवाब में दलील रखना शुरू कर दिया गया था।

विज्ञापन

भगवान आदि विश्वेश्वर को ज्ञानवापी का मालिकाना हक दिए जाने की मांग

अधिवक्ताओं मानबहादुर सिंह, शिवम  गौड़, अनुपम द्विवेदी की दलील थी कि इन महिला वादियों को स्थानांतरण आवेदन देने का कोई अधिकार नहीं है। किसी अन्य मुकदमे में पक्षकार भी नहीं हैं। ऐसे में स्थानांतरण आवेदन देने का कोई अधिकार नहीं है। सभी  मुकदमों में पक्षकार अलग-अलग हैं। ऐसे  में न इनके मामले समेकित और न स्थानांतरित किए जा सकते हैं। किरन सिंह की तरफ से दाखिल वाद में भगवान आदि विश्वेश्वर को ज्ञानवापी का मालिकाना हक दिए जाने की मांग की गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

महिला वादियों को धमकी मामले में सोमवार को होगी सुनवाई

Gyanvapi Adi Vishweshwar and Shringar Gauri original case could not be heard 19 January new date
अदालत के बाहर हिंदू पक्ष के अधिवक्ता और पैरोकार - फोटो : अमर उजाला

श्रृंगार गौरी की महिला वादकारियों से गालीगलौज व धमकी मामले में सीजेएम विजय विश्वकर्मा की अदालत में शनिवार को सुनवाई टल गई। गालीगलौज और धमकी देने के मामले में अधिवक्ता सहित दो लोगों के खिलाफ पड़ी अर्जी पर सुनवाई अब नौ जनवरी (सोमवार) को होगी। 

कोर्ट ने इस मामले में कैंट थाने से आख्या तलब की है। दरअसल, दिसंबर में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण की वादिनी महिलाएं रेखा पाठक, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी व सीता साहू ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। आरोप था कि श्रृंगार गौरी प्रकरण की एक वादिनी राखी सिंह के एक पैरोकार की ओर से मुख्यमंत्री को पॉवर ऑफ अटार्नी सौंपने और मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। सुनवाई के दौरान अदालत परिसर में पहुंचने पर कई बार अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed