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जौनपुरः नाबालिग से गैंगरेप के तीन दोषियों को 20-20 वर्ष कैद
ब्यूरो,अमर उजाला,वाराणसी
Updated Sat, 04 Feb 2017 07:43 PM IST
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मार्च 2013 में जौनपुर जनपद में हुई थी घटना
- फोटो : डेमो पिक
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जौनपुर में नाबालिग से गैंगरेप के तीन दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के जज ने शनिवार को 20-20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। तीनों पर जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। घटना जिले के सुरेरी थानाक्षेत्र में चार वर्ष पूर्व हुई थी।
अभियोजन के अनुसार सुरेरी थानाक्षेत्र के एक व्यक्ति ने दो मार्च 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसमें बताया था कि 28 फ़रवरी 2013 की रात मेरी लड़की टीवी देखने गई थी। लगभग 10:30 बजे घर आते समय जितेंद्र, विनय और रामपुर के अकरा निवासी वीरेंद्र लड़की का मुंह दबाकर उठा ले गए और सभी ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
यह बात किसी से बताने पर जान से मारने की भी धमकी दी। लड़की ने सुबह घरवालों को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अरशद बहाव, एसएमयूके हसन सिद्दीकी और विनय प्रकाश वर्मा ने पांच गवाह कोर्ट में पेश किए।
पीड़ित ने भी 164 के बयान में घटना की पुष्टि की। न्यायाधीश ने जितेंद्र, विनय और वीरेंद्र को दोषी करार करार देते हुए 20-20 वर्ष सश्रम कारावास और सभी पर साढ़े 20 हजार - साढ़े 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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अभियोजन के अनुसार सुरेरी थानाक्षेत्र के एक व्यक्ति ने दो मार्च 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसमें बताया था कि 28 फ़रवरी 2013 की रात मेरी लड़की टीवी देखने गई थी। लगभग 10:30 बजे घर आते समय जितेंद्र, विनय और रामपुर के अकरा निवासी वीरेंद्र लड़की का मुंह दबाकर उठा ले गए और सभी ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
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यह बात किसी से बताने पर जान से मारने की भी धमकी दी। लड़की ने सुबह घरवालों को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अरशद बहाव, एसएमयूके हसन सिद्दीकी और विनय प्रकाश वर्मा ने पांच गवाह कोर्ट में पेश किए।
पीड़ित ने भी 164 के बयान में घटना की पुष्टि की। न्यायाधीश ने जितेंद्र, विनय और वीरेंद्र को दोषी करार करार देते हुए 20-20 वर्ष सश्रम कारावास और सभी पर साढ़े 20 हजार - साढ़े 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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