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भदोहीः हत्या के मामले में चार को मिली उम्र कैद
ब्यूरो,अमर उजाला,वाराणसी/भदोही
Updated Fri, 06 Jan 2017 08:33 PM IST
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चार आरोपियों को उम्र कैद की सजा
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भदोही के कलिंजरा गांव में पांच वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम की अदालत ने शुक्रवार को चार आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
मामला 2011 का है जब कलिंजरा गांव निवासी फूलचंद्र की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। कोईरौना थाना क्षेत्र के कलिंजरा गांव निवासी जगदीश कुमार ने तहरीर में बताया था कि उसके पिता फूलचंद्र एक अक्टूबर 2011 को शाम सात बजे साइकल से घर आ रहे थे।
कलिंजरा मार्ग पर मैं और चाचा चंद्रिका प्रसाद और भाई अवधेश कुमार आपस में बात कर रहे थे, उसी समय गांव के लालचंद्र, राजेंद्र ने अपने दो साथियों पट्टर और हरीलाल के साथ मेरे पिता को घेर लिया।
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लालचंद्र, राजेंद्र और हरीलाल ने पिता को पकड़ लिया तथा पट्टर ने तमंचे से उन्हें गोली मार दी। जिससे उनकी वहीं मौत हो गई। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया।
न्यायाधीश अखिलेश पांडेय ने चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से सहायक शासकीय अधिवक्ता सुधाकर पांडेय और निजी अधिवक्ता हंसाराम शुक्ला ने पैरवी की।
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मामला 2011 का है जब कलिंजरा गांव निवासी फूलचंद्र की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। कोईरौना थाना क्षेत्र के कलिंजरा गांव निवासी जगदीश कुमार ने तहरीर में बताया था कि उसके पिता फूलचंद्र एक अक्टूबर 2011 को शाम सात बजे साइकल से घर आ रहे थे।
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कलिंजरा मार्ग पर मैं और चाचा चंद्रिका प्रसाद और भाई अवधेश कुमार आपस में बात कर रहे थे, उसी समय गांव के लालचंद्र, राजेंद्र ने अपने दो साथियों पट्टर और हरीलाल के साथ मेरे पिता को घेर लिया।
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लालचंद्र, राजेंद्र और हरीलाल ने पिता को पकड़ लिया तथा पट्टर ने तमंचे से उन्हें गोली मार दी। जिससे उनकी वहीं मौत हो गई। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया।
न्यायाधीश अखिलेश पांडेय ने चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से सहायक शासकीय अधिवक्ता सुधाकर पांडेय और निजी अधिवक्ता हंसाराम शुक्ला ने पैरवी की।