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Varanasi News: बीएचयू के कुलपति ने नहीं दाखिल किया हलफनामा, अब नौ नवंबर को सुनवाई

Thu, 30 Oct 2025 01:43 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 30 Oct 2025 01:43 AM IST
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BHU Vice Chancellor did not file affidavit, hearing now on November 9
वाराणसी। सिविल जज जूनियर डिवीजन शमाली मित्तल की अदालत में बुधवार को बीएचयू परिसर में आरएसएस भवन फिर से संचालित करने और वहां किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न होने देने से संबंधित मामले की सुनवाई हुई। कुलपति की तरफ से हलफनामा न दिए जाने की वजह से अदालत ने सुनवाई की तिथि 9 नवंबर तय कर दी।
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यह याचिका प्रमील पांडेय की ओर से दाखिल की गई है। अधिवक्ताओं ने अदालत में कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति ने अब तक हलफनामा नहीं दिया है। न ही वादी या उनके अधिवक्ता का कोई प्रति उत्तर ही प्राप्त हुआ इसलिए एकतरफा आदेश दिया जाए। इस पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अधिवक्ता ने विरोध दर्ज कराया। अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि तय करके कुलपति को हलफनामा के साथ प्रति उत्तर की कॉपी वादी या उनके अधिवक्ता को उपलब्ध कराने को कहा है। ब्यूरो
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