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सरकारी जमीन पर आश्रम संचालक ने किया कब्जा, सवा दो करोड़ का जुर्माना

Fri, 19 Jan 2018 12:32 PM IST
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,मिर्जापुर
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,मिर्जापुर Updated Fri, 19 Jan 2018 12:32 PM IST
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ashram owner do encroachment at government land
आश्रम संचालक को तत्काल जमीन खाली करने का निर्देश - फोटो : demo

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यूपी के मिर्जापुर में सरकार की सुरक्षित जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने पर आश्रम संचालक पर प्रशासन ने जुर्माना ठोका है।  जिले के मड़िहान तहसील प्रशासन ने कोटवा गांव स्थित सिकटही आश्रम के संचालक  सुल्तानपुर निवासी लालमनी गुप्त पर दो करोड़ 34 लाख 50 हजार 910 रुपये का जुर्माना किया है। तहसीलदार ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को नोटिस भेज कर जमीन खाली करने का निर्देश दिया है।

कोटवा गांव स्थित सिकटही मौजा में एसएन फ्लैग्स फाउंडेशन नाम से एक आश्रम का संचालन होता है। यहां देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले आश्रम के भक्तों के नाम साढ़े तीन सौ हेक्टेयर जमीन है। इसी जमीन के बीच में सरकार की 21 बीघा जमीन है।
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आरोप है कि बिना अनुमति के आश्रम संचालक ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। कुछ दिनों पूर्व क्षेत्रीय लोगों की शिकायत पर तहसीलदार रामजीत मौर्य ने जांच कराई थी। जांच में आरोप सही मिलने पर तहसीलदार ने आश्रम संचालक लालमनी गुप्त पर दो करोड़ 34 लाख 50 हजार 910 दस रुपये का जुर्माना अदा करने तथा सरकारी भूमि को खाली करने का निर्देश दिया है।  
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मड़िहान तहसीलदार रामजीत मौर्या ने बताया कि  आश्रम की ओर से सरकार की जमीन पर गलत तरीके से कब्जा किया गया है। आश्रम संचालक पर जुर्माना लगाते हुए नोटिस जारी किया गया है।
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