नई पहल: वाराणसी की सड़कों पर नहीं घूमेंगे छुट्टा पशु, वीडीए देगा पशुपालकों को जमीन, 15 से शुरू होगा पंजीकरण
वाराणसी शहर में छुट्टा पशुओं से होने वाली लोगों को समस्याओं को दूर करने के लिए गांव में कैटल कालोनियां विकसित की गई है।
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वाराणसी शहर की यातायात समस्या में बाधक बन रहे छुट्टा पशुओं को सड़क से हटाने के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण ने नई पहल की है। नब्बे साल की लीज पर पशुपालकों को 10 पशुओं की पर्याप्त सुविधा के लिए भूखंड आवंटित किया जाएगा। इसके लिए वीडीए की ओर से 15 अप्रैल से पंजीकरण शुरू किया गया है।
शहर के सुनियोजित विकास के लिए लगातार प्रयासरत वीडीए अब सड़कों की समस्याओं पर भी ध्यान केंद्रित किया है। छुट्टा पशुओं से होने वाली लोगों को समस्याओं को दूर करने के लिए शहर से दूर गांव में कैटल कॉलोनियां विकसित की गई है।
30 अप्रैल को होगी भूखंडों की नीलामी
शहर के अंदर संचालित डेयरियों और गौशालाओं को शहर सीमा से बाहर स्थानांतरित करने के लिए वीडीए ने चोलापुर के कटेहर और छित्तमपुर में कैटिल कालोनियां विकसित की हैं। इन कैटिल कॉलोनियों में जमीन लेने के लिए 15 अप्रैल से 25 अप्रैल तक पंजीकरण होगा और 30 अप्रैल को वीडीए सभागार में पंजीकरण कराए हुए व्यक्तिओं और संस्थाओं के बीच भूखंडों की नीलामी पूरी होगी।
नगर निगम की ओर से समय-समय पर छुट्टा पशुओं की धरपकड़ को लेकर अभियान चलाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद वीवीआईपी दौरे पर जिला प्रशासन की सांसें अटकी रहती हैं। शहर के सिगरा स्थित चंदुआ सट्टी, सारनाथ के पंचक्रोशी चौराहा, सुंदरपुर, लंका, गंगा घाटों और अन्य पॉश इलाकों में छुट्टा पशुओं से लोगों को काफी असुविधा होती है।
वीडीए वीसी ईशा दुहन ने कहा कि डेयरियों को शहरी सीमा से बाहर स्थानांतरित करने के लिए चलाए जाने वाले अभियान को देखते हुए पशुपालकों के लिए यह एक स्वर्णिम अवसर है। सभी पशु पालकों से अपील है कि नीलामी में प्रतिभाग करते हुए भूखंड प्राप्त करें ताकि भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचा जा सके।
कैटल कॉलोनी का विवरण
वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की गई कैटिल कालोनियों में चोलापुर के कटेहर में 101.38 वर्ग मीटर से 151.99 वर्गमीटर तक के 54 भूखंड है, जिनका न्यूनतम आरक्षित मूल्य 4,56,210 से 6,83,655 है। छित्तमपुरा कटेहर में 95.03 वर्ग मीटर से 126.70 वर्गमीटर तक के 76 भूखंड है, जिनका न्यूनतम आरक्षित 4,27,635 से रुपये 5,70,150 तक कुल 130 भूखंड उपलब्ध है।
जमीन पर सिर्फ पशुपालन ही मान्य
वीडीए की ओर से यह भी शर्त है कि नीलामी में लेने वाले भूखंड पर सिर्फ पशुपालन की मान्य होगा। इसके अलावा अन्य कोई उपयोग नहीं किया जा सकेगा। पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र पर निर्धारित शुल्क जमा करने हुए प्राधिकरण के हेल्प डेस्क पटल से प्राप्त और जमा किए जा सकते हैं।