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गारमेंट्स कारोबारी पर 13 लाख जुर्माना
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वाराणसी। रिटर्न में गड़बड़ी की सूचना पर वाणिज्य कर विभाग की टीम गुरुवार को नई सड़क स्थित गारमेंट्स प्रतिष्ठान यूनिक फैशन में जा धमकी और दस्तावेजों की जांच की। सालाना टर्नओवर और रिटर्न में गड़बड़ी पाए जाने पर विभाग ने 13 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है।
टैक्स चोरी की सूचना की वाणिज्य कर विभाग की जांच में गारमेंट्स प्रतिष्ठान यूनिक फैशन में काफ ी गड़बडि़यां मिलीं। वाणिज्य कर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर एसआईबी बी. दीनानाथ का कहना है कि गारमेंट्स कारोबारी कंपाउंड डीलर है। 2018-19 में कंपाउंड स्कीम के तहत एक प्रतिशत टैक्स जमा किया था। इस साल चारों माह का रिटर्न फ ाइल किया तो उसका टर्नओवर एक करोड़ 79 लाख रुपये आ गया। इसी आधार पर जांच की गई।
उन्होंने बताया कि कंपाउंड योजना के तहत सालाना टर्नओवर एक करोड़ का ही होना चाहिए। कंपाउंड स्कीम के नियम का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की गई। नियमानुसार, कारोबारी को पांच प्रतिशत टैक्स जमा करना चाहिए था, लेकिन चार प्रतिशत टैक्स का घपला किया गया। कारोबारी का चालान जनरेट कर दिया गया है और 13 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है। टीम में डिप्टी कमिश्नर एसआईबी मनोज सिंह, कवींद्र यादव और चंदन पांडेय शामिल रहे।
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टैक्स चोरी की सूचना की वाणिज्य कर विभाग की जांच में गारमेंट्स प्रतिष्ठान यूनिक फैशन में काफ ी गड़बडि़यां मिलीं। वाणिज्य कर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर एसआईबी बी. दीनानाथ का कहना है कि गारमेंट्स कारोबारी कंपाउंड डीलर है। 2018-19 में कंपाउंड स्कीम के तहत एक प्रतिशत टैक्स जमा किया था। इस साल चारों माह का रिटर्न फ ाइल किया तो उसका टर्नओवर एक करोड़ 79 लाख रुपये आ गया। इसी आधार पर जांच की गई।
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उन्होंने बताया कि कंपाउंड योजना के तहत सालाना टर्नओवर एक करोड़ का ही होना चाहिए। कंपाउंड स्कीम के नियम का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की गई। नियमानुसार, कारोबारी को पांच प्रतिशत टैक्स जमा करना चाहिए था, लेकिन चार प्रतिशत टैक्स का घपला किया गया। कारोबारी का चालान जनरेट कर दिया गया है और 13 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है। टीम में डिप्टी कमिश्नर एसआईबी मनोज सिंह, कवींद्र यादव और चंदन पांडेय शामिल रहे।
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