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Unnao News: किशोरी से छेड़छाड़ करने में युवक को दो साल की सजा

Fri, 03 Nov 2023 12:02 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 03 Nov 2023 12:02 AM IST
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Youth sentenced to two years for molesting teenage girl
उन्नाव। किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले युवक को न्यायालय ने दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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सफीपुर कोतवाली के एक गांव निवासी पिता ने परियर चौकी में 18 अक्तूबर 2014 को तहरीर दी थी। बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी घर के बगल में स्थित धान के खेत में गई थी।
रामबाबू गलत नीयत से बेटी का हाथ पकड़कर खेत की तरफ खींचने की कोशिश करने लगा। बेटी के शोर मचाने पर आरोपी ने उसके मुंह में दुपट्टा लपेट दिया। पत्नी पहुंची तो आरोपी बेटी को छोड़कर भाग निकला।
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विवेचना उपनिरीक्षक कुलदीप सिंह ने की और एक दिसंबर 2014 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। गुरुवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। अभियोजन पक्ष से प्रदीप कुमार श्रीवास्तव और चंद्रिका प्रसाद बाजपेई ने पैरवी की।
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पाॅक्सो कोर्ट के न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने दोषी साबित होने पर रामबाबू को दो वर्ष कारावास और दस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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