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पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म में युवक को उम्रकैद
अमर उजाला ब्यूरो उन्नाव
Updated Tue, 15 May 2018 12:33 AM IST
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child rape
- फोटो : DEMO PHOTO
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पांच साल की बच्ची को अगवा कर उससे दुष्कर्म करने के दोषी युवक को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई। 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मुकदमे के मुताबिक अचलगंज थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 15 मार्च 2016 को थाने में पुलिस को तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर के मुताबिक घर के बाहर खेल रही उसकी बेटी को शुक्लागंज निवासी सुभाष सोनी उठा ले गया था।
बच्ची को ले जाते हुए गांव के ही कुछ लोगों ने उसे देख लिया था। आरोपी ने बच्ची को गांव के बाहर जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। तभी से मामला पाक्सो कोर्ट में विचाराधीन था। पीसीएसओ एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश राजेश उपाध्याय ने आरोपी व वादी पक्षों की दलील सुनी। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट चंद्रिका प्रसाद बाजपेई की दलीलों व उनकी ओर से पेश किए गए तथ्यों और गवाहों के आधार पर युवक पर दोष साबित होने पर न्यायाधीश ने सुभाष सोनी को उम्रकैद की सजा सुनाई।
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मुकदमे के मुताबिक अचलगंज थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 15 मार्च 2016 को थाने में पुलिस को तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर के मुताबिक घर के बाहर खेल रही उसकी बेटी को शुक्लागंज निवासी सुभाष सोनी उठा ले गया था।
बच्ची को ले जाते हुए गांव के ही कुछ लोगों ने उसे देख लिया था। आरोपी ने बच्ची को गांव के बाहर जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। तभी से मामला पाक्सो कोर्ट में विचाराधीन था। पीसीएसओ एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश राजेश उपाध्याय ने आरोपी व वादी पक्षों की दलील सुनी। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट चंद्रिका प्रसाद बाजपेई की दलीलों व उनकी ओर से पेश किए गए तथ्यों और गवाहों के आधार पर युवक पर दोष साबित होने पर न्यायाधीश ने सुभाष सोनी को उम्रकैद की सजा सुनाई।
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