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बच्ची से छेड़छाड़ में बीस साल की कैद
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बच्ची से छेड़छाड़ में 20 साल की कैद
उन्नाव। दो साल पहले बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
अजगैन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी बच्ची घर के बाहर खेल रही थी तभी नरेश बच्ची को साथ ले गया था और छेड़छाड़ की थी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 11 में चल रही थी। शनिवार को मुकदमे की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष के वकील प्रदीप श्रीवास्तव की दलीलों के आधार पर न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने नरेश को दोषी पाया और 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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उन्नाव। दो साल पहले बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
अजगैन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी बच्ची घर के बाहर खेल रही थी तभी नरेश बच्ची को साथ ले गया था और छेड़छाड़ की थी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 11 में चल रही थी। शनिवार को मुकदमे की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष के वकील प्रदीप श्रीवास्तव की दलीलों के आधार पर न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने नरेश को दोषी पाया और 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।