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Sultanpur News: दुष्कर्म केस में गवाही देने से मुकरी पीड़िता

Sun, 01 Dec 2024 12:32 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sun, 01 Dec 2024 12:32 AM IST
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Victim refused to testify in rape case
सुल्तानपुर। किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पीड़िता ही कोर्ट में गवाही देने से मुकर गई। पाॅक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी को जमानत दे दी है।
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मोतिगरपुर थाने के एक गांव की किशोरी के साथ बीते 20 फरवरी को दुष्कर्म करने के आरोप में गांव के ही भैयाराम के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपी भैयाराम चार अगस्त से जेल में निरुद्ध है। मामले की सुनवाई पाॅक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट में चल रही है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि पीड़िता कोर्ट में गवाही देने से मुकर गई है। उन्होंने आरोपी की जमानत अर्जी पर फर्जी केस में फंसाने की बात कही। सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी को जमानत दे दी।
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