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Sultanpur News: श्रद्धा हत्याकांड में दो आरोपी दोषी करार

Thu, 17 Sep 2026 12:16 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 17 Sep 2026 12:16 AM IST
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Two accused convicted in Shraddha murder case
सुल्तानपुर। रंजिश में श्रद्धा (16) की जलाकर हत्या करने के आरोप से जुड़े छह साल पुराने मामले में एफटीसी द्वितीय स्वतंत्र प्रकाश की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी सुभाष सिंह चौहान व जयकरन को हत्या सहित अन्य धाराओ में दोषी करार दिया है। उनकी सजा पर सुनवाई के लिए अदालत ने 17 सितंबर की तारीख तय की है। मामले से जुड़े सह आरोपी जगबरन व महंथ चौहान की पत्रावली अभी लंबित है।
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बल्दीराय के टड़रसा ऐंजर गांव निवासी प्रदीप सिंह की पड़ोस के गांव परसौली निवासी जगबरन यादव से रंजिश थी। आरोप के मुताबिक 21 सितंबर 2020 की सुबह प्रदीप सिंह की बेटी श्रद्धा सिंह घर के सामने लगे हैंडपंप पर पानी भर रही थी। तभी आरोपी जगबरन यादव के बुलाने पर परसौली मजरे ऐंजर निवासी जयकरन, सुभाष सिंह और महंथ ने श्रद्धा सिंह के हाथ व पैर बांधकर केरोसिन छिड़ककर आग के हवाले कर दिया था।
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चीख-पुकार सुनकर आस-पास के लोग पहुंचे तो आरोपी भाग निकले थे। श्रद्धा को सीएचसी धनपतगंज से जिला अस्पताल रेफर किया गया था। हालत नाजुक होने पर उसे ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया था। इलाज के दौरान श्रद्धा की मौत हो गई थी। मृतका की मां अर्चना देवी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। केस का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय स्वतंत्र प्रकाश की अदालत में चला। आरोपी सुभाष चौहान व जयकरन के खिलाफ चल रहा ट्रायल पूरा हो गया। उन्हें अदालत ने बुधवार को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है।
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जेल गए आरोपियों को नहीं मिल सकी जमानत
सुल्तानपुर। श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी सुभाष सिंह चौहान व जयकरन को घटना के बाद जेल भेजने की कार्रवाई की गई थी। फिलहाल अपराध की गंभीरता की वजह से अदालत ने उन्हें जमानत देना उचित नहीं समझा। हत्यारोपी महंथ चौहान को कुछ दिनों पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उसकी पत्रावली पृथक कर ट्रायल जारी रखा गया है। वहीं, सह आरोपी जगबरन की पत्रावली में हाईकोर्ट के आदेश पर कार्यवाही स्थगित है। इस वजह से ट्रायल बाधित है। संवाद
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