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जानलेवा हमले के तीन आरोपियों को तीन साल की कैद
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सुल्तानपुर। जानलेवा हमला करने के मामले में बुधवार को एडीजे सप्तम पीके जयंत ने तीन आरोपियों को तीन वर्ष के कारावास व दो-दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के लोलेपुर गांव से जुड़ा है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक लोलेपुर गांव निवासी मोहम्मद ताहिर ने 25 नवंबर 2003 को कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कराया कि वह नमाज पढ़ रहे थे। तभी गांव के ही आरोपी बहादुर अली, हामिद अली व शमीम बंदूक, रिवॉल्वर व लाठी लेकर उनके घर में घुस गये और बच्चों को मारने लगे। बचाव के लिए दौड़ने पर आरोपियों ने उनके ऊपर फायर झोंक दिया था। इसी बीच मोहम्मद ताहिर की पत्नी यासिमा खातून को आरोपियों ने चाकू से व पुत्र को लाठी से मारकर चोटें पहुंचाई थीं।
मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे सप्तम पीके जयंत ने बुधवार को साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपियों बहादुर अली, हामिद अली व शमीम को दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कारावास व दो-दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक लोलेपुर गांव निवासी मोहम्मद ताहिर ने 25 नवंबर 2003 को कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कराया कि वह नमाज पढ़ रहे थे। तभी गांव के ही आरोपी बहादुर अली, हामिद अली व शमीम बंदूक, रिवॉल्वर व लाठी लेकर उनके घर में घुस गये और बच्चों को मारने लगे। बचाव के लिए दौड़ने पर आरोपियों ने उनके ऊपर फायर झोंक दिया था। इसी बीच मोहम्मद ताहिर की पत्नी यासिमा खातून को आरोपियों ने चाकू से व पुत्र को लाठी से मारकर चोटें पहुंचाई थीं।
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मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे सप्तम पीके जयंत ने बुधवार को साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपियों बहादुर अली, हामिद अली व शमीम को दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कारावास व दो-दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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