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Sultanpur News: उपभोक्ता को मोबाइल फोन की कीमत लौटाएगी कंपनी
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सुल्तानपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष राम लखन सिंह चंद्रौल व सदस्य भारत भूषण तिवारी ने मोबाइल कंपनी व सर्विस सेंटर प्रतिनिधि के खिलाफ फैसला सुनाते हुए परिवादी के पक्ष में 24,999 रुपये मोबाइल की कीमत लौटाने व पुराना मोबाइल वापस लेने का आदेश दिया है। वहीं, फोरम ने मानसिक कष्ट व वाद व्यय के लिए एक हजार पांच सौ रुपये भी अदा करने का आदेश दिया है।
कोतवाली नगर के बघराजपुर-लोहरामऊ रोड निवासी परिवादी देवांश निगम के आरोप के मुताबिक, 23 अक्तूबर 2022 को उन्होंने ऑनलाइन 24,999 रुपये का भुगतान कर रेडमी कंपनी का मोबाइल खरीदा था। परिवादी के आरोप के मुताबिक, कुछ दिनों बाद ही मोबाइल में गड़बड़ी आने पर उन्होंने कंपनी में शिकायत की। साथ ही सर्विस सेंटर पर भी संपर्क किया। इसके बावजूद कंपनी व सर्विस सेंटर प्रतिनिधि ने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिससे परिवादी का नुकसान हुआ।
परिवादी ने क्षतिपूर्ति के लिए उपभोक्ता फोरम की शरण ली। उपभोक्ता फोरम ने मामले में संबंधित कंपनी व सर्विस सेंटर प्रतिनिधि के खिलाफ फैसला सुनाते हुए दो माह के भीतर पुराना मोबाइल परिवादी से वापस लेकर मोबाइल की कीमत व अन्य खर्च की धनराशि अदा करने का आदेश दिया है।
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कोतवाली नगर के बघराजपुर-लोहरामऊ रोड निवासी परिवादी देवांश निगम के आरोप के मुताबिक, 23 अक्तूबर 2022 को उन्होंने ऑनलाइन 24,999 रुपये का भुगतान कर रेडमी कंपनी का मोबाइल खरीदा था। परिवादी के आरोप के मुताबिक, कुछ दिनों बाद ही मोबाइल में गड़बड़ी आने पर उन्होंने कंपनी में शिकायत की। साथ ही सर्विस सेंटर पर भी संपर्क किया। इसके बावजूद कंपनी व सर्विस सेंटर प्रतिनिधि ने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिससे परिवादी का नुकसान हुआ।
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परिवादी ने क्षतिपूर्ति के लिए उपभोक्ता फोरम की शरण ली। उपभोक्ता फोरम ने मामले में संबंधित कंपनी व सर्विस सेंटर प्रतिनिधि के खिलाफ फैसला सुनाते हुए दो माह के भीतर पुराना मोबाइल परिवादी से वापस लेकर मोबाइल की कीमत व अन्य खर्च की धनराशि अदा करने का आदेश दिया है।
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