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दुकान कुर्क करने का एसडीएम का आदेश रद्द
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सुल्तानपुर। दुकान कुर्क करने के एसडीएम मुसाफिरखाना के आदेश को एडीजे मधु गुप्ता ने रद्द कर दिया। एडीजे ने यह आदेश पीड़ित की निगरानी अर्जी मंजूर कर दिया है। कोर्ट ने एसडीएम मुसाफिरखाना को दोबारा दोनों पक्षों को सुनकर आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। मामला अमेठी जिले के मुसाफिरखाना कस्बे से जुड़ा है।
मुसाफिरखाना कस्बा निवासी गोपाल बाबू टंडन का परिवार समेत कई अन्य लोगों से इसौली रोड पर स्थित दुकान पर कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम मुसाफिरखाना ने 28 दिसंबर 2021 को विवादित दुकान को कुर्क करने का आदेश दिया था।
एसडीएम के आदेश को गोपाल बाबू टंडन ने जिला जज की कोर्ट में निगरानी अर्जी दायर कराकर चुनौती दी थी। उनके अधिवक्ता मो. अनीस खां ने कहा कि एसडीएम मुसाफिरखाना ने साक्ष्यों को नजरअंदाज कर गलत आदेश दिया था।
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एडीजे मधु गुप्ता ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एसडीएम के आदेश का रद्द कर दिया है। एडीजे ने एसडीएम को आदेश दिया है कि वे मामले में दोबारा दोनों पक्षों को सुनकर आदेश पारित करें। कोर्ट ने पक्षकारों को 16 अप्रैल को एसडीएम कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
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मुसाफिरखाना कस्बा निवासी गोपाल बाबू टंडन का परिवार समेत कई अन्य लोगों से इसौली रोड पर स्थित दुकान पर कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम मुसाफिरखाना ने 28 दिसंबर 2021 को विवादित दुकान को कुर्क करने का आदेश दिया था।
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एसडीएम के आदेश को गोपाल बाबू टंडन ने जिला जज की कोर्ट में निगरानी अर्जी दायर कराकर चुनौती दी थी। उनके अधिवक्ता मो. अनीस खां ने कहा कि एसडीएम मुसाफिरखाना ने साक्ष्यों को नजरअंदाज कर गलत आदेश दिया था।
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एडीजे मधु गुप्ता ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एसडीएम के आदेश का रद्द कर दिया है। एडीजे ने एसडीएम को आदेश दिया है कि वे मामले में दोबारा दोनों पक्षों को सुनकर आदेश पारित करें। कोर्ट ने पक्षकारों को 16 अप्रैल को एसडीएम कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।