{"_id":"65089461d3d1c7934805fcd5","slug":"rape-accused-did-not-get-bail-sultanpur-news-c-103-1-slko1046-2902-2023-09-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sultanpur News: दुष्कर्म के आरोपी को नहीं मिली जमानत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sultanpur News: दुष्कर्म के आरोपी को नहीं मिली जमानत
Mon, 18 Sep 2023 11:48 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Mon, 18 Sep 2023 11:48 PM IST
विज्ञापन
सुल्तानपुर। शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी की जमानत अर्जी सोमवार को प्रभारी जिला जज/एडीजे प्रथम इंतेखाब आलम ने खारिज कर दी। मामला अमेठी जिले के मुसाफिरखाना कोतवाली से जुड़ा है।
अभियोजन पक्ष के डीजीसी क्रिमिनल राम अचल मिश्र के मुताबिक मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की युवती के घर कुड़वार थाने के ग्राम मिया का पुरवा मौजा सरकौड़ा निवासी मो. कैफ आता जाता था। आरोप है कि शादी का झांसा देकर उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया था। इससे युवती गर्भवती हो गई थी। बाद में आरोपी ने शादी करने से इंकार कर दिया था।
पुलिस ने 25 अगस्त 2023 को आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया था। दुष्कर्म का आरोपी मो. कैफ जेल में निरुद्ध है। सोमवार को प्रभारी जिला जज/एडीजे प्रथम इंतेखाब आलम ने सुनवाई के बाद अपराध गंभीर मानते हुए आरोपी मो. कैफ की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष के डीजीसी क्रिमिनल राम अचल मिश्र के मुताबिक मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की युवती के घर कुड़वार थाने के ग्राम मिया का पुरवा मौजा सरकौड़ा निवासी मो. कैफ आता जाता था। आरोप है कि शादी का झांसा देकर उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया था। इससे युवती गर्भवती हो गई थी। बाद में आरोपी ने शादी करने से इंकार कर दिया था।
विज्ञापन
पुलिस ने 25 अगस्त 2023 को आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया था। दुष्कर्म का आरोपी मो. कैफ जेल में निरुद्ध है। सोमवार को प्रभारी जिला जज/एडीजे प्रथम इंतेखाब आलम ने सुनवाई के बाद अपराध गंभीर मानते हुए आरोपी मो. कैफ की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन