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शोहदे को पांच वर्ष की कैद
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सुल्तानपुर। सात वर्षीय दलित किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में शुक्रवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी शोहदे को दोषी मानते हुए पांच वर्ष की कैद व 22 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना की 75 फीसदी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। मामला अमेठी जिले के बाजार शुकुल थाने से जुड़ा है।
बाजार शुकुल क्षेत्र के एक गांव की सात वर्षीय किशोरी 20 नवंबर 2013 को शाम करीब पांच बजे अपने घर के पास खेल रही थी। तभी वहां पहुंचे गांव के मुकेश तिवारी ने किशोरी को दबोच लिया। नाले के पास स्थित झाड़ी में ले गया और मासूम के साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर मुकेश तिवारी के खिलाफ छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के साथ ही दलित उत्पीड़न का केस दर्ज किया था। शुक्रवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी मुकेश तिवारी को दोषी मानते हुए पांच वर्ष की कैद व 22 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जुर्माना की 75 फीसदी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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बाजार शुकुल क्षेत्र के एक गांव की सात वर्षीय किशोरी 20 नवंबर 2013 को शाम करीब पांच बजे अपने घर के पास खेल रही थी। तभी वहां पहुंचे गांव के मुकेश तिवारी ने किशोरी को दबोच लिया। नाले के पास स्थित झाड़ी में ले गया और मासूम के साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर मुकेश तिवारी के खिलाफ छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के साथ ही दलित उत्पीड़न का केस दर्ज किया था। शुक्रवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी मुकेश तिवारी को दोषी मानते हुए पांच वर्ष की कैद व 22 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जुर्माना की 75 फीसदी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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