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Sultanpur News: बीमा अवधि में बाइक क्षतिग्रस्त होने पर क्षतिपूर्ति देने का आदेश
Fri, 04 Oct 2024 03:53 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Fri, 04 Oct 2024 03:53 AM IST
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सुल्तानपुर। दोस्तपुर थाने के नारा मधईपुर गांव निवासी अनिल यादव ने 20 अक्तूबर 2020 को बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के क्षेत्रीय प्रबंधक के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया था।
अनिल ने विपक्षी बीमा कंपनी से बाइक का बीमा कराया था जो 26 फरवरी 2018 तक वैध था। 25 फरवरी 2018 को दोस्तपुर थाने के बेथरा चौराहे के पास ट्रक से हुई दुर्घटना में अनिल की बाइक क्षतिग्रस्त हो गई थी। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष रामलखन सिंह चंद्रौल व सदस्य भारत भूषण तिवारी ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह दो माह में वाहन स्वामी अनिल यादव को 46,515 रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान करे।
इलाज में लापरवाही करने पर डॉक्टर को देनी पड़ेगी क्षतिपूर्ति
सुल्तानपुर। कोतवाली नगर के विवेक नगर निवासी रेनू पांडेय उर्फ रेनुका ने 9 अक्तूबर 2020 को जिला उपभोक्ता आयोग में नार्मल कंपाउंड स्थित डेंटल क्लीनिक के डॉ. एसके तिवारी व लखनऊ के विनय कांप्लेक्स गोल मार्केट स्थित डेंटल सेंटर के डॉ. रोहित खन्ना के खिलाफ परिवाद दायर किया था।
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रेनू पांडेय के दांत में दर्द होने पर डॉ. एसके तिवारी ने 25 सितंबर 2018 को आरसीटी की थी। आरोप है कि बाद में एक्सरे कराने पर पता चला कि लापरवाही से आरसीटी करते हुए दांत के मसूढ़े में पिन छूट गई थी। कुछ दिनाें बाद रेनू पांडेय के दांत का इलाज लखनऊ के डॉ. रोहित खन्ना ने किया था। आरोप है कि उन्होंने भी इलाज में लापरवाही की थी जिससे उनका दांत ठीक नहीं हुआ।
जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष रामलखन सिंह चंद्रौल व सदस्य भारत भूषण तिवारी ने रेनू पांडेय का परिवाद विपक्षी डॉ. एसके तिवारी के खिलाफ स्वीकार कर लिया है। आयोग ने डॉ. एसके तिवारी को आदेश दिया है कि वे दो माह में परिवादी रेनू पांडेय को 51,165 रुपये अदा करें। शारीरिक व मानसिक कष्ट के लिए पांच हजार रुपये और वाद व्यय के लिए दो हजार रुपये भी परिवादी को अदा करें।
हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
सुल्तानपुर। कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के बरवारीपुर गांव में बीते माह राहुल निषाद की पिटाई से आई गंभीर चोटों से हुई मौत के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी सूबेदार की जमानत अर्जी एडीजे प्रथम संतोष कुमार ने खारिज कर दी है।
वादी मुकदमा बुधिराम का आरोप है कि एक अगस्त को आरोपी सूबेदार ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पुरानी रंजिश में उसके पुत्र राहुल निषाद पर लोहे के रॉड और लाठी-डंडे से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में दो अगस्त को राहुल की मौत हो गई।
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अनिल ने विपक्षी बीमा कंपनी से बाइक का बीमा कराया था जो 26 फरवरी 2018 तक वैध था। 25 फरवरी 2018 को दोस्तपुर थाने के बेथरा चौराहे के पास ट्रक से हुई दुर्घटना में अनिल की बाइक क्षतिग्रस्त हो गई थी। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष रामलखन सिंह चंद्रौल व सदस्य भारत भूषण तिवारी ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह दो माह में वाहन स्वामी अनिल यादव को 46,515 रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान करे।
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इलाज में लापरवाही करने पर डॉक्टर को देनी पड़ेगी क्षतिपूर्ति
सुल्तानपुर। कोतवाली नगर के विवेक नगर निवासी रेनू पांडेय उर्फ रेनुका ने 9 अक्तूबर 2020 को जिला उपभोक्ता आयोग में नार्मल कंपाउंड स्थित डेंटल क्लीनिक के डॉ. एसके तिवारी व लखनऊ के विनय कांप्लेक्स गोल मार्केट स्थित डेंटल सेंटर के डॉ. रोहित खन्ना के खिलाफ परिवाद दायर किया था।
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रेनू पांडेय के दांत में दर्द होने पर डॉ. एसके तिवारी ने 25 सितंबर 2018 को आरसीटी की थी। आरोप है कि बाद में एक्सरे कराने पर पता चला कि लापरवाही से आरसीटी करते हुए दांत के मसूढ़े में पिन छूट गई थी। कुछ दिनाें बाद रेनू पांडेय के दांत का इलाज लखनऊ के डॉ. रोहित खन्ना ने किया था। आरोप है कि उन्होंने भी इलाज में लापरवाही की थी जिससे उनका दांत ठीक नहीं हुआ।
जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष रामलखन सिंह चंद्रौल व सदस्य भारत भूषण तिवारी ने रेनू पांडेय का परिवाद विपक्षी डॉ. एसके तिवारी के खिलाफ स्वीकार कर लिया है। आयोग ने डॉ. एसके तिवारी को आदेश दिया है कि वे दो माह में परिवादी रेनू पांडेय को 51,165 रुपये अदा करें। शारीरिक व मानसिक कष्ट के लिए पांच हजार रुपये और वाद व्यय के लिए दो हजार रुपये भी परिवादी को अदा करें।
हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
सुल्तानपुर। कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के बरवारीपुर गांव में बीते माह राहुल निषाद की पिटाई से आई गंभीर चोटों से हुई मौत के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी सूबेदार की जमानत अर्जी एडीजे प्रथम संतोष कुमार ने खारिज कर दी है।
वादी मुकदमा बुधिराम का आरोप है कि एक अगस्त को आरोपी सूबेदार ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पुरानी रंजिश में उसके पुत्र राहुल निषाद पर लोहे के रॉड और लाठी-डंडे से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में दो अगस्त को राहुल की मौत हो गई।