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12 वर्ष बाद दुष्कर्मी को उम्रकैद

Fri, 26 Mar 2021 10:07 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 26 Mar 2021 10:07 PM IST
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life imprisonment sentenced to rapist after 12 years
सुल्तानपुर। 12 साल के लंबे इंतजार के बाद शुक्रवार को दुष्कर्म की शिकार दलित किशोरी व उसके परिवार को इंसाफ मिल गया। स्पेशल जज एसटी/एसटी एक्ट राकेश कुमार यादव ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को उम्रकैद व 21 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया।
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कुड़वार क्षेत्र के एक गांव की दलित किशोरी दो सितंबर 2008 को खेत गई थी। गांव के ही छन्नन ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता की मां ने छन्नन के खिलाफ दुष्कर्म व एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कराया।
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मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक गोरखनाथ शुक्ल ने दो गवाहों को कोर्ट में पेश किया। पिछले बुधवार को स्पेशल जज एसटी/एसटी एक्ट/एडीजे द्वितीय राकेश कुमार यादव ने आरोपी छन्नन को दोषी देकर जेल भेजने का आदेश दिया था।
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कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाने के लिए 26 मार्च की तिथि नियत की थी। शुक्रवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद छन्नन को उम्रकैद व 21 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया। अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार को राहत मिली। न्याय पाने के लिए पीड़िता व उसके परिवार को 12 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा।
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