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Sultanpur News: दुष्कर्म व हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Thu, 11 Dec 2025 11:23 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 11 Dec 2025 11:23 PM IST
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Life imprisonment for rape and murder convict
सुल्तानपुर। स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने बृहस्पतिवार को किशोरी से दुष्कर्म व उसके रिश्तेदार की हत्या सहित अन्य आरोपों से जुड़े मामले में दोषी की सजा पर फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी शमशेर यादव को दुष्कर्म व हत्या के अपराध में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं, दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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चांदा थाने के एक गांव निवासी इंटर की छात्रा ने तीन जनवरी 2014 की रात की घटना बताते हुए आरोपी शमशेर यादव के खिलाफ दुष्कर्म व बचाव करने के लिए पहुंचे प्रतापगढ़ के उसके रिश्तेदार बृजेश यादव की हत्या करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने दुष्कर्म व हत्या सहित अन्य धाराएं लगाकर आरोपी शमशेर यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मामले का ट्रायल स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट की अदालत में चला।
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अदालत ने मंगलवार को आरोपी शमशेर को दुष्कर्म व हत्या का दोषी मानते हुए जेल भेजा था, और सजा पर सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार का दिन तय किया था। अदालत ने दोषी शमशेर यादव को सजा सुनाते हुए जेल भेजने का आदेश दिया।
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