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Sultanpur News: बीमा कंपनी को 2.43 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश

Sat, 28 Sep 2024 12:38 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sat, 28 Sep 2024 12:38 AM IST
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Insurance company ordered to pay compensation of Rs 2.43 lakh
- हाइड्रो क्रेन क्षतिग्रस्त होने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग का आदेश
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- कंपनी ने वाहन मरम्मत पर आए खर्च का बीमा क्लेम देने से किया था इंकार
संवाद न्यूज एजेंसी



सुल्तानपुर। सड़क दुर्घटना में हाइड्रो क्रेन क्षतिग्रस्त होने के एक मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को नुकसान की भरपाई के लिए वाहन स्वामी को 2,43,782 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति दिए जाने का आदेश दिया है।



कोतवाली नगर के पयागीपुर निवासी दिलीप तिवारी ने अपने हाइड्रो क्रेन वाहन का बीमा दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी प्रतापगढ़ से कराया था। बीमा 28 जनवरी 2015 से 27 जनवरी 2016 तक वैध था। 28 जून 2015 को अमेठी जिले के गौरीगंज थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में यह वाहन क्षतिग्रस्त हो गया था। दिलीप ने इसकी सूचना बीमा कंपनी को देकर वाहन की मरम्मत कराई थी। मरम्मत में आए खर्च राशि न देने पर वाहन स्वामी ने 13 अप्रैल 2018 को बीमा कंपनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया था।
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वाद की सुनवाई के बाद आयोग के अध्यक्ष रामलखन सिंह चंद्रौल व सदस्य भारत भूषण तिवारी की न्यायिक पीठ ने बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह परिवादी दिलीप तिवारी को दो माह में 2,43,782 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान करे। साथ ही बीमा कंपनी शारीरिक व मानसिक कष्ट के लिए भी तीन हजार व वाद व्यय खर्च के लिए दो हजार रुपये का भुगतान भी वादी को करेगी।
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पशुपालक को भी 50 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति

सुल्तानपुर। कोतवाली नगर के पल्टू का पुरवा आदर्श नगर मोहल्ले के छोट्टन ने दुग्ध व्यवसाय के लिए पंजाब से दो लाख रुपये में चार गाय खरीदी थी। उन्होंने गाय की बीमा फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। बीमा अवधि में नौ जनवरी 2020 को एक गाय की मौत हो गई थी। इसकी सूचना बीमा कंपनी को दी गई, लेकिन पशुपालक को क्षतिपूर्ति नहीं मिली। क्षतिपूर्ति पाने के लिए छोट्टन ने 22 सितंबर 2020 को जिला उपभोक्ता आयोग में बीमा कंपनी के खिलाफ परिवाद दायर किया था।

आयोग के अध्यक्ष रामलखन सिंह चंद्रौल व सदस्य भारत भूषण तिवारी की पीठ ने सुनवाई के बाद बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह पशुपालक को दो माह में 50 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति के साथ शारीरिक व मानसिक कष्ट के लिए तीन हजार रुपये व वाद व्यय के लिए दो हजार रुपये चुकाए।
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