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Sultanpur News: गुजारा भत्ता देने के लिए कुर्क होगी पति की संपत्ति

Thu, 22 Jun 2023 11:48 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 22 Jun 2023 11:48 PM IST
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Husband's property will be attached to pay alimony
सुल्तानपुर। पारिवारिक न्यायालय के आदेश के बाद भी एक पति ने पत्नी को करीब चार साल तक गुजारा भत्ता नहीं दिया। इससे नाराज फैमिली कोर्ट की अपर प्रधान न्यायाधीश तृतीय मधु गुप्ता ने अमेठी जिले के डीएम को पत्र भेजकर गुजारे भत्ते की बकाया 3,61,450 रुपये की धनराशि की वसूली पति से कराकर पीड़िता को दिलवाने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई पांच जुलाई को होगी।
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अधिवक्ता अनिल दुबे ने बताया कि कुड़वार थाने के खड़सा गांव निवासी अफरोज बेगम की शादी अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने के कनकूपुर गांव निवासी जसीम खां के साथ हुई थी। पारिवारिक विवाद होने पर अफरोज बेगम मायके में रहने लगी। उसने गुजारा भत्ता पाने के लिए पति के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया था। इस पर सुनवाई के बाद करीब चार साल पहले कोर्ट ने जसीम खां को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था, लेकिन जसीम खां ने कोर्ट के आदेश पर अमल नहीं किया। धीरे-धीरे गुजारा भत्ता की बकाया धनराशि बढ़कर 3,61,450 रुपये हो गई है।
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