{"_id":"6a15e157d6d6d63d3001b2cb","slug":"fine-imposed-for-failure-to-conduct-cross-examination-in-advocate-murder-case-sultanpur-news-c-103-1-slko1043-157164-2026-05-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sultanpur News: अधिवक्ता हत्याकांड में जिरह नहीं करने पर लगा हर्जाना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sultanpur News: अधिवक्ता हत्याकांड में जिरह नहीं करने पर लगा हर्जाना
Tue, 26 May 2026 11:37 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Tue, 26 May 2026 11:37 PM IST
विज्ञापन
सुल्तानपुर। अधिवक्ता आजाद अहमद हत्याकांड में अभियोजन गवाह इंस्पेक्टर कृष्ण मोहन सिंह मंगलवार को एफटीसी द्वितीय स्वतंत्र प्रकाश की अदालत में हाजिर हुए। उनका शेष मुख्य बयान दर्ज किया गया। फिलहाल इस मामले में आरोपियों की ओर से जिरह करने के बजाय तीन मौका अर्जी पेश की गई।
अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी पक्ष की तरफ से पेश प्रत्येक अर्जी पर 800 रुपये का हर्जाना लगाते हुए जिरह के लिए 15 जून की तारीख तय की है। कोतवाली देहात के भुलकी चौराहे के पास छह अगस्त 2023 को स्थानीय थाने के निवासी अधिवक्ता आजाद अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक अधिवक्ता के पिता मो. सलीम ने आरोपी इकरामुद्दीन समेत अन्य के खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। (संवाद)
विज्ञापन
अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी पक्ष की तरफ से पेश प्रत्येक अर्जी पर 800 रुपये का हर्जाना लगाते हुए जिरह के लिए 15 जून की तारीख तय की है। कोतवाली देहात के भुलकी चौराहे के पास छह अगस्त 2023 को स्थानीय थाने के निवासी अधिवक्ता आजाद अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक अधिवक्ता के पिता मो. सलीम ने आरोपी इकरामुद्दीन समेत अन्य के खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। (संवाद)
विज्ञापन