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Sultanpur News: 2689 लाभार्थियों की पेंशन पर मंडराया खतरा
Sat, 06 Jul 2024 02:58 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Sat, 06 Jul 2024 02:58 AM IST
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सुल्तानपुर। जिला प्रोबेशन विभाग से संचालित निराश्रित (विधवा) पेंशन योजना में करीब 2689 लाभार्थियों का बैंक खाता आधार नंबर से लिंक नहीं पाया गया है। खाता लिंक नहीं कराए जाने पर लाभार्थियों की पेंशन बंद होने का खतरा बना हुआ है। शासन के आदेश को देखते हुए प्रोबेशन विभाग ने लाभार्थियों को अपना खाता लिंक कराने का निर्देश दिया है।
निराश्रित पेंशन में भी गड़बड़ी को रोकने के लिए शासन ने लाभार्थियों का बैंक खाता आधार से लिंक कराने का निर्देश दिया है। बैंक खाता लिंक होने पर ही लाभार्थियों को निराश्रित पेंशन की राशि मिल सकेगी। इस निर्देश पर जिला प्रोबेशन अधिकारी की छानबीन में पेंशन की करीब 2689 लाभार्थियों का खाता आधार से लिंक नहीं पाया गया है। इसकी सूचना ब्लॉकवार में लाभार्थीवार भेज दी गई है।
इस पर जिला प्रोबेशन अधिकारी वीपी वर्मा ने ऐसे लाभार्थियों को अपना बैंक खाता आधार से लिंक कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि आधार से लिंक होने के बाद बाद पेंशन की अगली किस्त खाते में जा सकेगी। लिंक नहीं कराने पर पेंशन की राशि बंद हो जाएगी। उन्होंने लाभार्थियों को बैंक में पासबुक व आधार के साथ जाकर खाता को लिंक कराने की सलाह दी है।
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आधार के बिना नहीं होगा नया आवेदन
निराश्रित पेंशन के लाभार्थियों का खाता लिंक कराने के साथ ही विभाग ने नया आवेदन भी आधार के साथ करने की सूचना जारी कर दी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि बिना आधार के निराश्रित पेंशन का ऑनलाइन आवेदन नहीं हो सकेगा। इसमें पेंशन के लाभ की इच्छुक निराश्रित महिलाओं को अपना बैंक खाता आधार से लिंक कराने के बाद आवेदन करना होगा। इसके बाद ही उसकी स्वीकृति मिल सकेगी। बताया कि इसके लिए आवेदन किए जा सकते हैं।
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निराश्रित पेंशन में भी गड़बड़ी को रोकने के लिए शासन ने लाभार्थियों का बैंक खाता आधार से लिंक कराने का निर्देश दिया है। बैंक खाता लिंक होने पर ही लाभार्थियों को निराश्रित पेंशन की राशि मिल सकेगी। इस निर्देश पर जिला प्रोबेशन अधिकारी की छानबीन में पेंशन की करीब 2689 लाभार्थियों का खाता आधार से लिंक नहीं पाया गया है। इसकी सूचना ब्लॉकवार में लाभार्थीवार भेज दी गई है।
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इस पर जिला प्रोबेशन अधिकारी वीपी वर्मा ने ऐसे लाभार्थियों को अपना बैंक खाता आधार से लिंक कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि आधार से लिंक होने के बाद बाद पेंशन की अगली किस्त खाते में जा सकेगी। लिंक नहीं कराने पर पेंशन की राशि बंद हो जाएगी। उन्होंने लाभार्थियों को बैंक में पासबुक व आधार के साथ जाकर खाता को लिंक कराने की सलाह दी है।
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आधार के बिना नहीं होगा नया आवेदन
निराश्रित पेंशन के लाभार्थियों का खाता लिंक कराने के साथ ही विभाग ने नया आवेदन भी आधार के साथ करने की सूचना जारी कर दी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि बिना आधार के निराश्रित पेंशन का ऑनलाइन आवेदन नहीं हो सकेगा। इसमें पेंशन के लाभ की इच्छुक निराश्रित महिलाओं को अपना बैंक खाता आधार से लिंक कराने के बाद आवेदन करना होगा। इसके बाद ही उसकी स्वीकृति मिल सकेगी। बताया कि इसके लिए आवेदन किए जा सकते हैं।