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कांग्रेस नेता ने किया सरेंडर, अंतरिम जमानत

Tue, 11 Aug 2015 11:08 PM IST
सुल्तानपुर/अमर उजाला ब्यूरो
सुल्तानपुर/अमर उजाला ब्यूरो Updated Tue, 11 Aug 2015 11:08 PM IST
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जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 26 अगस्त की तिथि नियत की गई है। इसी मामले में गौरीगंज के सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह समेत कई अन्य अभियुक्तों के खिलाफ गैर जमानती वारंट चल रहा है।
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गौरीगंज इलाके के लोगों ने 19 जुलाई 2002 को दो बदमाशों को पकड़कर पुलिस को सौंपा था। थाने के सिपाहियों ने बदमाशों को छोड़ दिया था। इससे नाराज इलाके के लोगों ने गौरीगंज थाने पर हमला कर दिया।
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हमले में गौरीगंज के तत्कालीन एसओ तेज प्रताप सिंह समेत कई पुलिस कर्मियों को चोटें आई थी। थानाध्यक्ष की तहरीर पर गौरीगंज के तत्कालीन कांग्रेस विधायक नूर मोहम्मद के भाई सिराज, गौरीगंज में मऊ गांव निवासी एवं मौजूदा समय में सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह, माधवपुर के कांग्रेस नेता माता प्रसाद वैश्य समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला समेत गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई।
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कोर्ट ने बीते दिनों सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसी मामले में हाईकोर्ट के निर्देश पर मंगलवार को कांग्रेस नेता माता प्रसाद ने एसीजेएम षष्टम की कोर्ट में सरेंडर किया जहां उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।

प्रभारी जिला जज/एडीजे प्रथम पीके सिंह ने कांग्रेस नेता को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश िदया।
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