{"_id":"59f0c74d4f1c1bca678b7506","slug":"121508951885-sultanpur-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"कोर्ट ने आप नेता कुमार विश्वास को दी चेतावनी","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
कोर्ट ने आप नेता कुमार विश्वास को दी चेतावनी
Updated Wed, 25 Oct 2017 11:03 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
कोर्ट ने कुमार विश्वास को दी चेतावनी
क्रासर-
27 नवंबर को चार्ज बनाने के लिए किया तलब
हाजिर नहीं होने पर होगी उत्पीड़क कार्रवाई
गौरीगंज थाने का घेराव व अवैध प्रचार सामग्री का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
सुल्तानपुर। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान गौरीगंज थाने का घेराव कर आचार संहिता का उल्लंघन करने और बिना अनुमति के अवैध प्रचार सामग्री लाने के मामले में बुधवार को एसीजेएम षष्टम् अनिल सेठ ने आप नेता कुमार विश्वास को कड़ी चेतावनी दी है। कोर्ट ने अगली पेशी 27 नवंबर को अदालत में हाजिर नहीं होने पर उनके खिलाफ उत्पीड़क कार्रवाई करने की चेतावनी जारी की है। मामला अमेठी जिले के गौरीगंज थाने से जुड़ा है।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी से आम आदमी पार्टी ने डॉ. कुमार विश्वास को वर्ष 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ाया था। 18 अप्रैल 2014 को चुनाव के दौरान कुमार विश्वास ने अपने समर्थकों के साथ गौरीगंज थाने जाकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका वाड्रा, प्रतिनिधि चंद्रकांत दुबे और विनोद मिश्र पर धमकाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराने के लिए तहरीर दी थी। आरोप है कि मुकदमा दर्ज नहीं होने पर आप प्रत्याशी ने गौरीगंज थाने का घेराव कर आचार संहिता का उल्लंघन किया था। तत्कालीन एसओ रतन सिंह ने कुमार विश्वास व उनके 250 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। तीन मई 2014 को गौरीगंज थाने में आप नेता पर बिना अनुमति के अवैध प्रचार सामग्री लाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। बुधवार को कुमार विश्वास के अधिवक्ता एमपी त्रिपाठी ने उनकी हाजिरी माफी व मौका अर्जी दी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने आप नेता को चेतावनी दी है कि वे अगली पेशी 27 नवंबर को चार्ज बनाने के लिए अदालत में हाजिर हों। ऐसा नहीं करने पर आप नेता के खिलाफ उत्पीड़क कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
क्रासर-
27 नवंबर को चार्ज बनाने के लिए किया तलब
हाजिर नहीं होने पर होगी उत्पीड़क कार्रवाई
गौरीगंज थाने का घेराव व अवैध प्रचार सामग्री का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
सुल्तानपुर। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान गौरीगंज थाने का घेराव कर आचार संहिता का उल्लंघन करने और बिना अनुमति के अवैध प्रचार सामग्री लाने के मामले में बुधवार को एसीजेएम षष्टम् अनिल सेठ ने आप नेता कुमार विश्वास को कड़ी चेतावनी दी है। कोर्ट ने अगली पेशी 27 नवंबर को अदालत में हाजिर नहीं होने पर उनके खिलाफ उत्पीड़क कार्रवाई करने की चेतावनी जारी की है। मामला अमेठी जिले के गौरीगंज थाने से जुड़ा है।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी से आम आदमी पार्टी ने डॉ. कुमार विश्वास को वर्ष 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ाया था। 18 अप्रैल 2014 को चुनाव के दौरान कुमार विश्वास ने अपने समर्थकों के साथ गौरीगंज थाने जाकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका वाड्रा, प्रतिनिधि चंद्रकांत दुबे और विनोद मिश्र पर धमकाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराने के लिए तहरीर दी थी। आरोप है कि मुकदमा दर्ज नहीं होने पर आप प्रत्याशी ने गौरीगंज थाने का घेराव कर आचार संहिता का उल्लंघन किया था। तत्कालीन एसओ रतन सिंह ने कुमार विश्वास व उनके 250 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। तीन मई 2014 को गौरीगंज थाने में आप नेता पर बिना अनुमति के अवैध प्रचार सामग्री लाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। बुधवार को कुमार विश्वास के अधिवक्ता एमपी त्रिपाठी ने उनकी हाजिरी माफी व मौका अर्जी दी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने आप नेता को चेतावनी दी है कि वे अगली पेशी 27 नवंबर को चार्ज बनाने के लिए अदालत में हाजिर हों। ऐसा नहीं करने पर आप नेता के खिलाफ उत्पीड़क कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन