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Sultanpur News: एफटीसी में होगी सराफा डकैती कांड की सुनवाई
Tue, 18 Feb 2025 12:20 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Tue, 18 Feb 2025 12:20 AM IST
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सुल्तानपुर। सराफा डकैती कांड की सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। जिला जज लक्ष्मीकांत शुक्ल ने मामला ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। सोमवार को आरोप तय होने की कार्यवाही टल गई। मामले में अगली सुनवाई पहली मार्च को होगी।
कोतवाली नगर के चौक ठठेरी बाजार में भरतजी सोनी की दुकान में 28 अगस्त 2024 को डकैतों ने दिनदहाड़े डकैती डाली थी। डकैत दुकान से सोना, चांदी व नकदी लूटकर भाग गए थे। पुलिस की विवेचना में अमेठी जिले के मोहनगंज थाने के भवानीनगर गांव के गैंगस्टर विपिन सिंह का नाम डकैती कांड के मास्टरमाइंड के रूप में सामने आया था।
पुलिस ने मास्टरमाइंड विपिन सिंह समेत 10 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मास्टरमाइंड विपिन सिंह रायबरेली जेल में और अन्य आरोपी विनय शुक्ल, अरविंद यादव, विवेक सिंह, दुर्गेश प्रताप सिंह, सचिन सिंह, त्रिभुवन कोरी, अंकित यादव, पुष्पेंद्र सिंह व अजय यादव अमहट स्थित जिला जेल में निरुद्ध हैं।
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मामले की सुनवाई जिला जज लक्ष्मीकांत शुक्ल के कोर्ट में चल रही थी। जिला जज ने मामला एफटीसी प्रथम के न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर के कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। सोमवार को आरोपियों के खिलाफ आरोप तय होने की कार्यवाही टल गई है। मामले में अगली सुनवाई के लिए पहली मार्च की तिथि तय की गई है।
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कोतवाली नगर के चौक ठठेरी बाजार में भरतजी सोनी की दुकान में 28 अगस्त 2024 को डकैतों ने दिनदहाड़े डकैती डाली थी। डकैत दुकान से सोना, चांदी व नकदी लूटकर भाग गए थे। पुलिस की विवेचना में अमेठी जिले के मोहनगंज थाने के भवानीनगर गांव के गैंगस्टर विपिन सिंह का नाम डकैती कांड के मास्टरमाइंड के रूप में सामने आया था।
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पुलिस ने मास्टरमाइंड विपिन सिंह समेत 10 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मास्टरमाइंड विपिन सिंह रायबरेली जेल में और अन्य आरोपी विनय शुक्ल, अरविंद यादव, विवेक सिंह, दुर्गेश प्रताप सिंह, सचिन सिंह, त्रिभुवन कोरी, अंकित यादव, पुष्पेंद्र सिंह व अजय यादव अमहट स्थित जिला जेल में निरुद्ध हैं।
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मामले की सुनवाई जिला जज लक्ष्मीकांत शुक्ल के कोर्ट में चल रही थी। जिला जज ने मामला एफटीसी प्रथम के न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर के कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। सोमवार को आरोपियों के खिलाफ आरोप तय होने की कार्यवाही टल गई है। मामले में अगली सुनवाई के लिए पहली मार्च की तिथि तय की गई है।