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घाटमपुर के उचित दर विक्रेता का लाइसेंस निरस्त
Updated Fri, 18 Aug 2017 10:48 PM IST
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घाटमपुर के उचित दर
विक्रेता का लाइसेंस निरस्त
क्रासर
पूर्व में दर्ज करवाया गया था कालाबाजारी का केस
अमर उजाला ब्यूरो
गौरीगंज। सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के तहत गांव को आवंटित राशन का वितरण करने के बजाय उसकी कालाबाजारी जामों विकास खंड के गांव घाटमपुर के कोटेदार को भारी पड़ गई। पूर्व में दर्ज केस तथा दुकान को निलंबित करने के बाद क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की जांच रिपोर्ट में भी आरोप सिद्ध होने के बाद दुकान का अनुबंध पत्र निरस्त कर दिया गया है। साथ ही डीएसओ ने बीडीओ को गांव में खुली बैठक आयोजित कर दुकानदार का चयन करने का आदेश दिया है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत अंत्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को आवंटित राशन वितरित करने के बजाय उसकी कालाबाजारी जामों ब्लॉक के गांव घाटमपुर के कोटेदार शिव बहादुर को भारी पड़ गई। ग्रामीणों की शिकायत सही मिलने के बाद पिछली 10 मई को कोटेदार पर केस दर्ज कराने के साथ दुकान का अनुबंध पत्र निलंबित करते हुए डीएसओ अखिलेश श्रीवास्तव ने मामले की जांच क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी सिपाहीलाल की सौंपी थी। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की जांच रिपोर्ट में कोटेदारों पर लगे सभी आरोपों की पुष्टि होने के बाद डीएसओ ने डीएम योगेश कुमार से अनुमोदन प्राप्त कर शुक्रवार को कोटे की दुकान का अनुबंध पत्र निरस्त कर दिया है। अनुबंध पत्र निरस्त करने बाद डीएसओ ने बीडीओ जामों को गांव में खुली बैठक आयोजित कर नए दुकानदार का चयन करने का आदेश दिया है।
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विक्रेता का लाइसेंस निरस्त
क्रासर
पूर्व में दर्ज करवाया गया था कालाबाजारी का केस
अमर उजाला ब्यूरो
गौरीगंज। सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के तहत गांव को आवंटित राशन का वितरण करने के बजाय उसकी कालाबाजारी जामों विकास खंड के गांव घाटमपुर के कोटेदार को भारी पड़ गई। पूर्व में दर्ज केस तथा दुकान को निलंबित करने के बाद क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की जांच रिपोर्ट में भी आरोप सिद्ध होने के बाद दुकान का अनुबंध पत्र निरस्त कर दिया गया है। साथ ही डीएसओ ने बीडीओ को गांव में खुली बैठक आयोजित कर दुकानदार का चयन करने का आदेश दिया है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत अंत्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को आवंटित राशन वितरित करने के बजाय उसकी कालाबाजारी जामों ब्लॉक के गांव घाटमपुर के कोटेदार शिव बहादुर को भारी पड़ गई। ग्रामीणों की शिकायत सही मिलने के बाद पिछली 10 मई को कोटेदार पर केस दर्ज कराने के साथ दुकान का अनुबंध पत्र निलंबित करते हुए डीएसओ अखिलेश श्रीवास्तव ने मामले की जांच क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी सिपाहीलाल की सौंपी थी। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की जांच रिपोर्ट में कोटेदारों पर लगे सभी आरोपों की पुष्टि होने के बाद डीएसओ ने डीएम योगेश कुमार से अनुमोदन प्राप्त कर शुक्रवार को कोटे की दुकान का अनुबंध पत्र निरस्त कर दिया है। अनुबंध पत्र निरस्त करने बाद डीएसओ ने बीडीओ जामों को गांव में खुली बैठक आयोजित कर नए दुकानदार का चयन करने का आदेश दिया है।
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