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Sultanpur News: पांच भाइयों को 10 साल का कारावास

Fri, 08 Aug 2025 11:57 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Fri, 08 Aug 2025 11:57 PM IST
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10 years imprisonment to five brothers
सुल्तानपुर। जानलेवा हमले और गैंगस्टर के मामले में दोषी ठहराए गए पांच सगे भाइयों की सजा के बिंदु पर शुक्रवार को स्पेशल जज राकेश पांडेय की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने दोषियों को 10-10 साल के सश्रम कारावास व कुल 1.40 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अमेठी कोतवाली क्षेत्र के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक गोरख सिंह ने 24 अप्रैल 2002 की घटना बताते हुए बेनीपुर गांव निवासी पांच सगे भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप के मुताबिक, हकीमुद्दीन उर्फ बच्चा, कमालुद्दीन, इमामुद्दीन, निजामुद्दीन व रियाजुद्दीन जानलेवा हमले के मामले में वांछित चल रहे थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम निकली, तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया।
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पुलिस ने मुख्य आरोपी हकीमुद्दीन व रियाजुद्दीन को पकड़ लिया, जबकि कमालुद्दीन, निजामुद्दीन व इमामुद्दीन फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने गैंगस्टर व आर्म्स एक्ट का भी मुकदमा दर्ज कराया। आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले व गैंगस्टर केस का ट्रायल स्पेशल कोर्ट में चल रहा था। बृहस्पतिवार को अदालत ने गैंग सरगना हकीमुद्दीन उर्फ बच्चा को जानलेवा हमले, अवैध तमंचा बरामदगी व गैंगस्टर केस में दोषी करार दिया था।
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वहीं, अदालत ने शेष चारों आरोपियों को गैंगस्टर के अपराध में दोषी ठहराया था। अदालत ने सभी दोषियों की सजा पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए गैंग सरगना हकीमुद्दीन को हमला, आर्म्स एक्ट व गैंगस्टर केस में 10 वर्ष के कारावास व कुल 40 हजार रुपये अर्थदंड व अन्य चारों भाइयों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल एक लाख अर्थदंड की सजा सुनाते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है।
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