उभ्भा कांड की बरसी पर बिना अनुमति सोनभद्र जाने की कोशिश मामले में 22 नामजद और 100 अज्ञात पर मुकदमा
उभ्भा कांड की बरसी पर कोरोना संक्रमण काल में बिना अनुमति सोनभद्र जा रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत 22 नामजद और 100 अज्ञात समर्थकों पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
धारा 144 लागू होने के बावजूद कोरोना महामारी की संवेदनशीलता के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को हिरासत में लेने की खबर मिलने के बाद बृहस्पतिवार को भदोही जिले के सीतामढ़ी में कांग्रेस नेताओं का जमघट लग गया था।
लगभग सात घंटे तक हिरासत में रखने के बाद शाम साढ़े छह बजे पुलिस ने उन्हें पड़ोसी जनपद प्रयागराज की सीमा तक पहुंचाकर वापस तो भेज दिया, लेकिन देर शाम कोइरौना थाने में मुकदमा दर्ज हुआ
इसमें प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सांसद वाराणसी राजेश मिश्रा, अजय राय समेत 22 लोगों के खिलाफ महामारी अधिनियम और धारा 144 के उल्लंघन में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने कहा कि महामारी अधिनियम और धारा 144 के उल्लंघन में कार्रवाई की गई है।
इन लोगों पर दर्ज हुआ मुकदमा
अजय कुमार लल्लू प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस, अजय कुमार राय पूर्व विधायक, राजेश मिश्रा पूर्व सांसद वाराणसी, राजेश दूबे, मुसीर इकबाल, संतोष बघेल, राकेश मौर्या, सिद्धार्थ मिश्रा, राकेश दूबे, राजन दूबे, नेता तिवारी, राहुल दुबे, विवेकानंद पाठक, विनय दूबे, कन्हैया लाल, अशफाक, रामकिशुन पटेल, राघवेंद्र, माबूद खान, सुरेश मिश्रा, राजन पाठक, संजय उर्फ डॉक्टर एवं अन्य 100 समर्थक।